आईआईटी की स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में टॉवर्स को बताया गया था असुरक्षित, जिलाधीश के आदेशों के 15 दिनों के भीतर खाली करने होंगे टावर्स
आदेशों की निगरानी के लिए डीटीपी (ई) गुरुग्राम को मिली नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी

गुरुग्राम, 15 मई। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने चिंटेल्स पेराडिसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर ई और एफ की स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में टॉवर्स को असुरक्षित घोषित करने के उपरांत वहां रह रहे नागरिकों को तुरंत प्रभाव से अपने फ्लैट खाली करने के सबंध में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।

जिलाधीश निशांत कुमार यादव द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि आईआईटी दिल्ली ने चिंटेल्स पेराडिसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर ई और एफ के स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट (दिनांक 29.जनवरी 2023) के तहत टावर ई और एफ को रहने के हिसाब से असुरक्षित घोषित किया है। रिपार्ट के आधार पर डीटीपी (ई) ने 15 फरवरी को मैसर्स चिंटेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त टावर्स खाली कराने के निर्देश दिए थे। इस सम्बद्ध में चिंटेल्स प्रबंधन ने 28 अप्रैल 2023 को एक मेल के माध्यम से बताया है कि कुछ फ्लैट धारकों ने बार-बार प्रयास करने के बाद भी फ्लैट खाली नहीं किया है। ऐसे में जिलाधीश ने
टावर ई और एफ के निवासियों के जीवन और संपत्ति के आसन्न खतरे को देखते हुए मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के साथ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के आधार पर शेष निवासियों को तत्काल निकासी के आदेश दिए हैं।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि टावर्स ई एंड एफ में रहने वाले निवासियों को आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने संबंधित परिसर को खाली करने और उसी के खाली कब्जे को मैसर्स चिंटल्स इंडिया प्राइवेट को सौंपना होगा। आदेशों की निगरानी के लिए डीटीपी (ई) गुरुग्राम को नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि आदेशों की पालना के लिए पुलिस बल की सहायता भी ली जा सकती है।

जारी आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार तहत कार्यवाही की जाएगी ।

error: Content is protected !!