– नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सदर्न पेरिफेरल रोड़ पर की गई कार्रवाई

गुरूग्राम, 4 मई। हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उप-नियम-2022 के तहत फीस का भुगतान किए बिना लगाए गए यूनिपोल एवं विज्ञापन को नगर निगम गुरूग्राम द्वारा हटा दिया गया है।

वीरवार को सहायक अभियंता (विज्ञापन) कृष्ण कुमार की टीम सदर्न पेरिफेरल रोड़ (एसपीआर) पर पहुंची। यहां बेगमपुर खटोला के पास एक एजेंसी द्वारा नियम के तहत फीस का भुगतान किए बिना एक यूनिपोल तथा उस पर विज्ञापन का प्रदर्शन किया हुआ था। टीम ने मौके पर पहुंचकर ना केवल यूनिपोल व विज्ञापन को हटाया, बल्कि यूनिपोल का जब्त भी कर लिया है।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम-2022 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रदर्शन करने से पूर्व निर्धारित फीस जमा करवाकर अनुमति लेना अनिवार्य है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाईन किया गया है। बिना अनुमति या बिना फीस का भुगतान किए विज्ञापन का प्रदर्शन करना नियमों की अवहेलना है, जिसके लिए आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने, फीस व खर्च की वसूली करने का प्रावधान है। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि नियमों की अवहेलना करने वाले संपत्ति मालिकों, विज्ञापन दाता कंपनी तथा विज्ञापन एजेंसी के विरूद्ध नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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