सूरत – ‘मोदी सरनेम’ वाले मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगेगी, क्योंकि सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता की अर्जी खारिज कर दी है. दरअसल, ‘मोदी सरनेम’ मानहानि के मामले में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब इस मामले में राहत के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं. सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और  संचार मामलों के प्रभारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कानून के तहत अब भी हमारे पास जो विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे.

error: Content is protected !!