रोडवेज में आधा किराया माफी, बुजुर्ग हो रहे हैं जलील परिचालक और बुजुर्गों में हो रहा है वाद विवाद बसों में वरिष्ठ नागरिकों की टिकट को लेकर परिचालकों की बढ़ी परेशानी – नारनौल डिपो प्रधान अनिल भीलवाड़ा रोडवेज महाप्रबंधकों ने अन्य दस्तावेजों पर किराया माफी न करने के निकाले आदेश विकलांग कैसे बनाएंगे रियायती पास पीपीपी से आयु आधार पर कब होगा रजिस्ट्रेशन? जनता का कहना पहले से क्यों नहीं की गई तैयारी भारत सारथी/ कौशिक नारनौल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुजुर्गों को बड़ी राहत देने का दावा हवा हवाई होता दिखाई दे रहा है। 60 साल से ऊपर बुजुर्ग अब रोडवेज की बसों में आधे किराये की माफी को शीर्ष अधिकारियों ने बुजुर्गों को जलील करने का माध्यम बना दिया । मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा सत्र में इसकी घोषणा की थी। बगैर तैयारी के की गई है घोषणा अब जनता में नाराजगी का बड़ा कारण बनती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या इन बुजुर्गों को आ रही है जो 65 साल से ऊपर के अभी तक वह वरिष्ठ नागरिक किराए में माफी का लाभ लेते आए हैं। एकाएक सरकार के नए आदेश इनका भी किराया माफ नहीं किया जा रहा। हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 अप्रैल से 60 साल की उम्र के बुजुर्गों का आधा किराया माफ करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने विधानसभा में की थी। किंतु अब इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य किया गया है। यह पहचान पत्र परिचालक को दिखाना होगा। तभी उसको आधे किराए की माफी दी जाएगी। इस संदर्भ में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी डिपो महाप्रबंधक को पत्र जारी कर आदेश दिए हैं। बता दें कि प्रदेश में 60 साल से ऊपर की महिलाओं को यह सुविधा पहले से ही मिल रही है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे पुरुषों के लिए भी कर दिया है। अब 60 साल से अधिक आयु वाले पुरुष आधे किराये पर हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर कर सकते हैं। उनका आधा किराया माफ कर दिया गया है। रोडवेज बसों में दिव्यांग, बुजुर्ग, सैनिकों, विद्यार्थियों, पूर्व विधायक व पूर्व सैनिकों को रियायती पास के साथ-साथ किराए में छूट का लाभ दिया जाता है। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि बुजुर्गों का किराया आधा माफ कर दिया है। 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोग अब सिर्फ आधे किराये देकर बसों में सफर कर सकते हैं। इस संदर्भ में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी डिपो महाप्रबंधक को को पत्र जारी कर आदेश दिए हैं। विभिन्न डिपो के महाप्रबंधकों द्वारा अपने परिचालकों को इस प्रकार के पत्र जारी किए गए जिनमें उनको आगाह किया गया है कि किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को रोडवेज महाप्रबंधक द्वारा जारी परिचय पास के आधार पर ही सुविधा दी जाए, अन्य उम्र संबंधी कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होगा। यह समस्या रोडवेज के परिचालकों के लिए जी का जंजाल बन गई है। हरियाणा परिवहन की बसों में बुजुर्गो और परिचालकों को बीच में वाद विवाद होता देखने को मिल जाता है। रोडवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिक जो 65 साल से ऊपर के हैं अब उनको भी इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है कि बिना रोडवेज के पास के उनको सुविधा नहीं दी जाएगी। सरकार ने पोर्टल बनाने की घोषणा की है लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी न तो पोर्टल बना है ना ही इस तरह के अभी कोई आवेदन लेना विभाग ने शुरू किया हैं। भाजपा सरकार सत्ता में आने से पूर्व वरिष्ठ नागरिकों को समाज कल्याण विभाग द्वारा परिचय पत्र जारी किया जाता था जिसे सरकार ने अब समाप्त कर दिया। परिचालक अन्य उम्र संबंधी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य उम्र संबंधी दस्तावेज यह कहकर मान्य नहीं कर रहे क्यों उनके अधिकारियों ने उनको लिखित में आदेश दे रखा है कि केवल परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए परिचय कार्ड के आधार पर ही या छूट दी जाएगी। अब सरकार यह सुविधा देने के लिए पोर्टल विकसित करने की बात कह रही है। सरकार व परिवहन विभाग की तरफ से अभी इसके बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया जा रहा की पोर्टल कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। परिचय पत्र किस तरह बनेगा की प्रक्रिया के बारे में विभाग मौन है। ग्रामीण और शहरी सीएससी केंद्रों में इस पोर्टल के बारे में अभी कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। सरकार और प्रशासन इस बात को लेकर भी मौन है की अति वृद्ध जो चलने फिरने में असमर्थ हैं तथा विकलांग इस विद्या का लाभ कैसे ले पाएंगे। क्या विभाग उनके घर जाकर यह सुविधा उन्हें देगा या उन्हें ही जिला मुख्यालय पर चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके अनुसार रोडवेज बसों में रियायती दरों पर यात्रा का लाभ केवल हरियाणा के लोगों को मिलेगा और हरियाणा से बाहर जाने वाली रोडवेज बसों में भी रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा दी जाएगी। बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सरकार के संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अधिकारी कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लाभार्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। इस आवेदन का परिवार पहचान पत्र डेटाबेस से सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर संबंधित रोडवेज महाप्रबंधक ओ द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को रियायती वरिष्ठ नागरिक बस पास जारी किए जाएंगे वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा के दौरान यह बस पास अपने पास रखना होगा और यात्रा के दौरान परिचालक को दिखाना होगा तभी उसे आधा किराए की माफी दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। दस्तावेज जिसमें सभी प्रकार के उम्र के प्रमाण को मान्य किया गया है अब इस हिदायत के अनुसार क्या सभी बुजुर्गों को पहले हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा या परिवार पहचान पत्र से ही काम चलाया जाएगा। इस संबंध में कोई भी महाप्रबंधक बताने के लिए तैयार नहीं है। हमको रोहतक महाप्रबंधक तथा रेवाड़ी महाप्रबंधक द्वारा निकाले गए आदेश की प्रतियां मिली है। इसमें परिचालकों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वह अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज को स्वीकार न करें। हालांकि अभी नारनौल स्थित हरियाणा परिवहन के महाप्रबंधक द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। परिचालक रेवाड़ी व अन्य डिपो के महाप्रबंधकों द्वारा जारी आदेश के आधार पर बुजुर्गों को रियायत नहीं कर रहे। रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा के राज्य प्रधान ओमप्रकाश ग्रेवाल राज्य महासचिव जयवीर घनघस व नारनौल डिपो के प्रधान अनिल भीलवाड़ा ने संयुक्त रूप से जारी बयान में बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसों में एक अप्रैल से 60 से 65 साल के पुरुषों का आधा किराया माफ करने के आदेश जारी हो गए हैं , लेकिन बुजुर्गों को इसका लाभ नहीं मिल रहा । कारण यह हैं कि परिवहन निदेशालय की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए हैं । परिणाम स्वरूप किसी डिपो के रोडवेज महाप्रबंधक ने आदेश जारी किया है कि बुजुर्गों का आधार कार्ड या वोटर कार्ड देखकर टिकट में रियायत दे दी जाए तो किसी महाप्रबंधक ने हिदायत दी है कि परिवहन विभाग द्वारा लोगों को कार्ड बनने तक कोई छूट नहीं दी जाए । अलग – अलग आदेशों के चलते किराये को लेकर बसों में बुजुर्गों और परिचालकों में झगड़े हो रहे हैं । परिवहन डिपो के स्तर पर अलग – अलग आदेश जारी होने से बसों में टिकट को लेकर झगड़े हो रहे हैं । रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा ने सरकार से मांग की है कि विभाग की तरफ से स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं कि पहचान पत्र बनने 60 से 65 साल के सभी पुरुषों को किसी भी आयु प्रमाणपत्र को दिखाकर किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जाए । इससे परिचालकों और बुजुर्ग यात्रियों में झगड़ों को खत्म किया जा सकेगा । सभी पात्र व्यक्ति अपना पहचान पत्र बनवा लें हरियाणा रोडवेज बसों में 1 अप्रैल से 60 साल के बुजुर्गों को किराए में छूट का लाभ देने के बारे में संबंधित पत्र मिल चुका है। इसके अनुसार पात्र वरिष्ठ नागरिकों को इसको लाभ लेने के लिए पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है। इसलिए सभी पात्र व्यक्ति अपना पहचान पत्र बनवा लें। नवीन शर्मा महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज डिपो नारनौल। Post navigation विरासत में मिली सियासत, पर ‘महत्वाकांक्षा’ ने कई परिवारों में करा दी बगावत महेंद्रगढ़ में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते दो गिरफ्तार, तीसरा आरोपी दो मोबाइल और नगदी लेकर फरार