चंडीगढ़, 20 मार्च – हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र में आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023 एक विधेयक पारित किया गया।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023

हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 को संशोधित करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया।

हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2017-18 में सहायता प्राप्त विद्यालयों के स्वीकृत पदों पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को राजकीय विद्यालयों में नियुक्त किया जा चुका है। ऐसे सहायता प्राप्त विद्यालयों में केवल कुछ कर्मचारी ही शेष रह गए हैं, जिन्होंने राजकीय विद्यालयों में कार्यग्रहण करने हेतु अपनी सहमति नहीं दी थी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभाग इन कर्मचारियों के वेतन के लिए 75 प्रतिशत की दर से सहायता दे रहा है। इन विद्यालयों में भी अस्वीकृत/गैर सहायता प्राप्त पदों पर कार्यरत कर्मचारी हैं और वे इस विभाग से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। ऐसे कई मामले न्यायालय में लंबित है, यदि ये मामले कानून के न्यायालय में सफल हो जाते हैं तो राज्य राजकोष पर वित्तीय देनदारी बन सकती है।

सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए 1995 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था क्योंकि राज्य में आवश्यकतानुसार राजकीय विद्यालयों की कमी थी और निवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी है। वर्तमान स्थिति के अनुसार विभिन्न कानूनी प्रावधानों की अपेक्षानुसार राज्य में सभी भौगोलिक स्थानों को राजकीय विद्यालयों द्वारा कवर किया गया है। इसलिए राज्य में सहायता प्राप्त विद्यालयों की कोई आवश्यकता नहीं है।

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