महेंद्रगढ़ में गैंगस्टर कुलदीप ने वकील से मांगे 18 लाख, मामला दर्ज

गाड़ी में अगवा कर ले गए थे साथी, कोरे कागजों परनोट पर कराए हस्ताक्षर

भारत सारथी/ कौशिक

नारनौल। महेंद्रगढ़ में गैंगस्टर कुलदीप यादव, उसके भाई तथा अन्य के खिलाफ जयपुर कोर्ट के एक वकील का अपहरण और 18 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में महेंद्रगढ़ शहर थाना में एक केस दर्ज हुआ है। वकील ने केस में गैंगस्टर के जानकारों को पक्ष बनाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। आरोप है कि वकील को गाड़ी में डालकर गैंगस्टर के घर ले जाया गया। वहां दो गनमैन थे और चार पिस्तौल टेबल पर पड़ी थी। गैंगस्टर ने वकील को गालियां दी और कोरे कागजों पर उससे हस्ताक्षर भी करवाएं।

वकील वासुदेव ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि वह जयपुर कोर्ट में वकालत करता है। कृष्ण कुमार ने एक सिविल मुकदमा सीएस 30/ 2023 रामदास के विरोध महेंद्रगढ़ कोर्ट में रखा है। इसमें वह कृष्ण की ओर से वकील है। एक अन्य मुकदमा राजेश व रामदास का उसी जमीन का महेंद्रगढ़ कोर्ट में चल रहा था। 17 जनवरी 2023 को उसने राजेश व रामदास के मुकदमे में कृष्ण को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दिया था।

वह घर जाने के लिए कोर्ट के बाहर सड़क पर बस का इंतजार कर रहा था। उसी समय एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आई। जिसमें रामदास, राजेश कुमार, कुलदीप, मनोज व चार अन्य व्यक्ति बैठे थे, उसे कालू चला रहा था। रामदास ने कहा बेटा यह कागजात सुरेश वकील को दे देना। जैसे ही व कागजात लेने गाड़ी के अंदर बैठा तो तभी राजेश कुमार ने दरवाजा बंद कर लिया और गाड़ी को तेज रफ्तार से भगा लिया।

वकील ने बताया कि वे उसे अगवा कर गैंगस्टर कुलदीप के घर सतनाली मोड़ महेंद्रगढ़ पर ले गए। वहां दो आदमी राइफल लिए खड़े थे और चार पिस्टल कुर्सी पर पड़ी थी। कुलदीप कमरे से बाहर आया और उसने आते ही उसको गाली दी ।‌ फिर मनोज, विष्णु, कालू उसको दूसरे मकान में ले गए। वहां पर डंडों से उसकी पिटाई की। उसके बाद कुलदीप, राजेश व अभय चितोसा सा भी आ गए।

कुलदीप ने गाली देते हुए कहा कि अभी 18 लाख रुपए मंगवा। इस दौरान रामदास, राजेश अभय उसे मारने लगे। इसके बाद रामदास व राजेश ने कहा कि इसकी जमीन लिखो। 5 कोरे कागज लेकर आया और उस पर मेरे अंगूठे वर हस्ताक्षर करवाएं और दो परनोटों पर भी कुलदीप ने जबरन अंगूठे व हस्ताक्षर करवाएं।

महेंद्रगढ़ शहर थाना पुलिस में वकील की शिकायत पर कुलदीप, कुलदीप का भाई मनोज, विष्णु, कालू, अभय चितोसा, रामदास, राजेश कुमार बालावास रेवाड़ी, एक राजेश कुमार कोथल खुर्द का व छह अन्य के विरुद्ध धारा 323, 195ए, 364 ए, 365, 386 व 506 भादस के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

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