– एक लाख से अधिक की राशि के प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों से वसूली करने के दिए अधिकारियों को निर्देश गुरूग्राम, 14 मार्च। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने मंगलवार को निगम कार्यालय में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की तथा प्रॉपर्टी टैक्स कार्य की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक नागरिक सुविधा केन्द्र सप्ताह के सातों दिन खुले रहेंगे। निगमायुक्त ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स के एक लाख रूपए व इससे ऊपर के बकाएदारों की एक सूची तैयार करके उन्हें नोटिस जारी करें तथा नोटिस पीरियड के बाद संबंधित डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी को सील करके नीलामी की कार्रवाई शुरू करवाएं। इन बकाएदारों में रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक व इंस्टीट्यूशनल चारों श्रेणियों के डिफॉल्टरों को शामिल करें। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के साथ तालमेल करके उनके क्षेत्रों में कैंप भी लगाने के निर्देश निगमायुक्त द्वारा दिए गए। प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने कहा कि जिन प्रॉपर्टीज के उपयोग की स्थिति में बदलाव किया गया है, उनका दुबारा से सत्यापन करवाया जाए। उदाहरण के तौर पर जो प्रॉपर्टीज पहले वाणिज्यिक श्रेणी में थी, लेकिन अब उनमें बदलाव करके उन्हें रिहायशी दिखाया गया है या वाणिज्यिक से औद्योगिक श्रेणी में बदलाव किया गया है, उन सभी की पुन: जांच करवाएं। क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रिया से नगर निगम के राजस्व का नुकसान होने का अंदेशा है। जांच उपरान्त एक कमेटी का गठन करके निर्णय लिया जाएगा। बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट पर भी चर्चा के दौरान निगमायुक्त ने कहा कि बजट में राजस्व बढ़ौतरी पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा बजट वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। इसके अलावा, वाटर मीटर, विज्ञापन सहित अन्य मुद्दों पर भी निगमायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त अमरदीप ङ्क्षसह, एडीशनल म्यूनिसिपल कमिशनर रोहताश बिश्नोई, संयुक्त आयुक्त अखिलेश कुमार यादव व विजय यादव, चीफ इंजीनियर राधेश्याम शर्मा, चीफ अकाऊंट ऑफिसर विजय सिंगला, चीफ टाऊन प्लानर सतीश पाराशर सहित नगर निगम गुरूग्राम, नगर परिषद सोहना व पटौदी-मंडी तथा नगर पालिका फरूखनगर के अधिकारीगण उपस्थित थे। ‘हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार की रिहायशी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज को प्रत्येक वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। डिफॉल्टर होने की सूरत में सबंधित प्रॉपर्टीज को सील करके नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है।’- पीसी मीणा, आयुक्त नगर निगम गुरूग्राम। Post navigation फ्लाईओवर पर काफी समय से बंद पड़ी हैं लाईटेंसंभावित दुर्घटनाओं से भयभीत हैं क्षेत्रवासी, प्रशासन दे ध्यान एसजीटी विश्वविद्यालय ने किया एशिया के एडवांस्ड स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया (एएसआईए) का उद्घाटन