– सभी नागरिक कचरे को अलग-अलग करके ही कचरा उठाने वाली गाड़ी में डालें– बल्क वेस्ट जनरेटर अपने यहां कचरा निस्तारण की करें व्यवस्था गुरूग्राम, 10 जनवरी। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सभी के लिए आवश्यक है। इसके तहत सभी नागरिक अपने घरों से निकलने वाले कचरे को गीले, सूखे व घरेलू हानिकारक श्रेणियों में अलग-अलग करके कचरा उठाने वाली गाडिय़ों में डालें। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम को स्वच्छ, सुंदर एवं बेहतरीन शहर बनाने के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत ही जरूरी है। इसके तहत सभी नागरिक अपने शहर को बेहतर बनाने में अपना योगदान अवश्यक दें। अपने घरों से निकलने वाले कचरे को कम से कम तीन श्रेणियों अर्थात गीले, सूखे व घरेलू हानिकारक कचरे में अलग-अलग करें तथा कचरा उठाने वाली गाड़ी में भी अलग-अलग कचरा डालें। इससे कचरे का सही तरीके से निस्तारण करने में मदद मिलेगी। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने यहां वेस्ट-टू-कंपोस्टिंग को अपनाएं। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करके उसका उपयोग पौधों में करें। इससे एक ओर जहां कचरे का निस्तारण करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर हरियाली को भी बढ़ावा मिलेगा। बल्क वेस्ट जनरेटर करें कचरा निस्तारण की व्यवस्था : निगमायुक्त ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक का कचरा उत्पादन करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें अपने स्तर पर कचरे का निस्तारण करना अनिवार्य है। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटरों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए एजेंसियां एम्पैनल की हुई हैं, जो कचरा निस्तारण की तकनीकी सहायता उपलब्ध करवा रही हैं। नियमों की अवहेलना करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों पर नियमानुसार जुर्माना करने का भी प्रावधान किया गया है। प्लास्टिक का उपयोग करें बन्द : श्री मीणा ने कहा कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से बने विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रतिबंधित किया हुआ है। इनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी प्लास्टिक स्टिक, आईसक्रीम प्लास्टिक स्टिक, डेकोरेशन के लिए थर्माकॉल की वस्तुएं, प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों की रैपिंग एवं पैकिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड की पैकिंग, सिगरेट पैकेट की पैकिंग, 100 माईक्रोन से कम वाले प्लास्टिक एवं पीवीसी बैनर तथा 120 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरीबैग शामिल हैं। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना में टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में चैकिंग कर रही हैं। चैकिंग के दौरान अब तक 3495 उल्लंघनकर्ताओं पर 27 लाख रूपए का जुर्माना लगाने के साथ ही 7765 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया जा चुका है। Post navigation जोन-4 क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माणों पर लगातार चल रहा पीला पंजा जिला गुरुग्राम की निपुण हरियाणा मिशन का विश्लेषण व DPIU जनवरी माह मीटिंग सम्पन्न