नगर निगम गुरूग्राम की टीम ने सैक्टर-102 स्थित आरओएफ आलियाज सोसायटी पर लगाया 25 हजार रूपए का जुर्माना

गुरूग्राम, 23 दिस बर। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम एवं उससे अधिक कचरा उत्पादन करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। नियमों के तहत इन्हें अपने स्तर पर ही कचरे का निष्पादन करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य कार्रवाई अमल में लाई जाती है।

इसी कड़ी में नगर निगम गुरूग्राम की टीम सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार के नेतृत्व में सैक्टर-102 स्थित आरओएफ आलियाज सोसायटी पहुंची। यहां पर जांच के दौरान ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की अवहेलना पाई गई। सोसायटी मैनेजमैंट द्वारा ना तो कचरे को अलग-अलग श्रेणी में विभाजित करने की कोई व्यवस्था की गई है और ना ही कचरे को निस्तारण करने की कोई व्यवस्था है। टीम ने पाया कि सोसायटी मैनेजमैंट द्वारा मिश्रित कचरा एकत्रित करके एक जगह पर रखा जाता है, जहां पर कचरे को निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस मिश्रित कचरे को किसी एजेंसी द्वारा उठाया जाता है तथा कोई समाधान संतुष्टिपूर्ण नहीं पाया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल उपरान्त सोसायटी मैनेजमैंटका 25 हजार रूपए का चालान किया तथा उन्हें नोटिस देकर अपने स्तर पर कचरे का निष्पादन करने की हिदायत दी। ऐसा नहीं करने पर भविष्य में अन्य कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) डा. नरेश कुमार के अनुसार सभी को ठोस कचरा प्रबंधन नियम की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य है। जो बल्क वेस्ट जनरेटर अभी तक नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, वे जल्द से जल्द अपने यहां कचरा प्रबंधन की व्यवस्था कर लें। नगर निगम गुरूग्राम की टीम लगातार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं तथा नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान किए जा रहे हैं।