गुरुग्राम, 22 दिसंबर – रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) गुरुग्राम ने अधिनियम 2016 के प्रावधानों का इसे उल्लंघन मानते हुए घोषित समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रहने के लिए पांच अलग-अलग बिल्डर सह प्रमोटरों पर 25-25 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने इन बिल्डर्स को एक महीने के भीतर जुर्माना जमा करने के आदेश दिए है। ज्ञात हो की किसी भी रीयल इस्टेट प्रॉजेक्ट को रेरा पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनिवार्यता होती है जिसमे बिल्डर्स प्रॉजेक्ट को पूरा करने का एक निर्धारित समय चिह्नित करता है। अगर बिल्डर्स चिह्नित समय में प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता है रेरा कानून का इसे उल्लंघन मानते हुए प्रॉजेक्ट के पांच प्रतिशत मूल्य तक का जुर्माना लगा सकता है। प्राधिकरण ने अंसल हाईलैंड पार्क बिल्डर को जून 2022 की घोषित समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा नहीं करने के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह बिल्डर ‘पहचान बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड’ प्रॉजेक्ट जो सेक्टर 103 में है निर्धारित समय में पूरा करने में विफल रहा। अब नई समय सीमा का मई 2024 तक तय किया गया है। “प्राधिकरण मई 2024 तक रेरा पंजीकरण की अनुमति देने का निर्णय लेता है। यह बिल्डर खरीदार समझौते में निर्दिष्ट तिथि के अनुसार इकाइयों के कब्जे में देरी के कारण अर्जित आवंटियों के अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना है। प्रमोटर ने अधिनियम 2016 की धारा 4 (2) (एल) (सी) के उल्लंघन को स्वीकार किया है और जुर्माना की मात्रा पर उसकी सुनवाई के बाद, 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने और जुर्माना प्राधिकरण के पास जमा करने का फैसला किया है। आदेश के एक महीने की अवधि, ”20 दिसंबर को जारी प्राधिकरण आदेश ने कहा। गुरुग्राम के सेक्टर 37-डी में प्रोजेक्ट पार्क टेरा को पूरा नहीं करने के लिए बीपीटीपी लिमिटेड पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे अप्रैल 2022 तक पूरा किया जाना था। “धारा 4(2)(एल)(सी) के तहत अंडरटेकिंग के उल्लंघन के लिए जुर्माने की मात्रा के संबंध में प्राधिकरण ने प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है, जिससे रेरा पंजीकरण अप्रैल 2024 तक लागू रहेगा।” प्राधिकरण ने सोमवार को बीपीटीपी लिमिटेड के आवेदन की समीक्षा के बाद कहा। यह ध्यान देने योग्य है, 2016 के रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 4 (2) (एल) (सी) के तहत, एक बिल्डर / प्रमोटर को आरईआरए पंजीकरण की मांग करने के लिए प्राधिकरण के साथ आवेदन करना होगा और घोषणा करने के लिए एक उपक्रम दर्ज करना होगा। परियोजना को पूरा करने के लिए एक समयरेखा। एक अन्य प्रमोटर एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर रेरा द्वारा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो गुरुग्राम के सेक्टर 70-ए में जेन रेजिडेंस -1 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण को पूरा करने में विफल रहा है। प्रवर्तक केएलजे रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड पर प्राधिकरण द्वारा धारा 4(2)(एल)(सी) के समान उल्लंघन के लिए प्रमोटर द्वारा सेक्टर 83 में अपने वाणिज्यिक परियोजना केएलजे स्क्वायर के निर्माण को पूरा नहीं करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। , गुरुग्राम जून 2021 की घोषित समय सीमा के भीतर। प्राधिकरण ने कहा, “तथ्यों के आधार पर और प्रमोटर द्वारा घोषित समय के भीतर परियोजना को पूरा करने में देरी के कारण पर विचार करने के बाद और एक वर्ष के स्वीकार्य विस्तार के समय के बाद भी सुनवाई का अवसर देने के बाद भी कार्यवाही सुनवाई में प्रमोटर के संबंध में, प्राधिकरण ने अब अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। प्रवर्तक स्पाज टावर्स प्राईवेट लिमिटेड के गुरुग्राम के सेक्टर 78 स्थित प्रोजेक्ट ईशान सिंह कमर्शियल के लिए दिसंबर 2025 तक रेरा पंजीकरण की अनुमति देते हुए प्राधिकरण ने धारा 4 के उल्लंघन के लिए प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रोजेक्ट 2020 के अंत तक पूरा किया जाना था। प्राधिकरण ने पंजीकरण प्रमाणपत्र को दिसंबर 2025 तक लागू रहने की अनुमति देने का फैसला किया है और धारा 4(2)(एल)(सी) के तहत प्रमोटर द्वारा घोषित समय के भीतर परियोजना को पूरा करने में देरी के कारण पर विचार करने के बाद भी इस संबंध में प्रवर्तक को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राधिकरण ने धारा 4 के उल्लंघन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। Post navigation सेक्टर 9 महाविद्यालय में राष्ट्रीय गणित दिवस कार्यक्रम आयोजित अनिल विज गृह मंत्री हरियाणा सरकार की गाड़ी ब्रेक डाउन होने पर जांच के लिए गठित टीम ने की जांच शुरू