जिलाधीश ने एचटेट परीक्षाओं के मद्देनजर लगाई धारा 144

जिला में 3 व 4 दिसंबर को होगी एचटेट परीक्षाएं
जिलाधीश निशान्त कुमार यादव ने जारी किए आदेश

गुरुग्राम, 28 नवंबर । जिलाधीश निशान्त कुमार यादव ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा शनिवार, 3 दिसंबर व रविवार 4 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) को नकल रहित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

जिलाधीश यादव की ओर से जारी आदेश के तहत जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 3 दिसंबर व 4 दिसंबर को पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इस दायरे में फोटोस्टेट मशीनों के संचालन तथा घातक हथियार लेकर चलने, नारेबाजी तथा किसी प्रकार के प्रदर्शन पर भी पाबंदी लगाई गई है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा – 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी ।

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