खजाना व उप खजाना कार्यालयों से पेंशन ले रहे पेंशनर को नवंबर माह में जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा। गुरुग्राम, 09 नवम्बर। गुरुग्राम जिला के खजाना व उप खजाना कार्यालयों से पेंशन ले रहे पेंशनर को नवंबर माह में जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा। पेंशनर आगामी 30 नवम्बर तक खजाना कार्यालय में आकर अपने जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवा सकते हैं ताकि नवंबर माह की पेंशन का भुगतान दिसंबर माह में किया जा सके। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि सभी पेंशनर अपने साथ आधार कार्ड (फोटो कॉपी सहित), पीपीओ नंबर, खाता नंबर के साथ अपना मोबाईल साथ लेकर आएं। Post navigation 36 बिरादरी के लोग बोहड़ाकला के स्वाभिमान को एकजुटः कविता शर्मा हरियाणा सरकार द्वारा डॉक्टरों को बंधुआ मज़दूर बनाने की चिकित्सा शिक्षा नीति लागू: एबीवीपी