– सैनीटेशन स्पेशल स्क्वायड द्वारा इंपाऊंड की जा रही मिश्रित कचरा परिवहन करने वाली गाडिय़ां
– सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल पर भी किए जा रहे हैं चालान

गुरूग्राम, 21 अक्तुबर। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत कचरे को अलग-अलग करना अनिवार्य है। इसके तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है तथा हिदायत दी जा रही है कि गीले, सूखे व घरेलू हानिकारक कचरे को तीन अलग-अलग डस्टबिन में रखा जाए।

इसके साथ ही निगमायुक्त मुकेश कुमार आहुजा द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मिश्रित कचरा उठान एवं परिवहन करने वाली गाडिय़ों पर भी विशेष टीमें निगरानी कर रही हैं। निगम की विशेष टीमों ने पिछले दो दिनों के दौरान 7 वाहनों को मिश्रित कचरा ले जाते हुए पकड़ा है तथा उन्हें इंपाऊंड करने की कार्रवाई की गई है। इनमें टै्रक्टर-ट्राली तथा पिक-अप गाडिय़ां शामिल हैं। ये गाडिय़ां विभिन्न स्थानों से मिश्रित कचरा एकत्रित करके डंप करते हुए पकड़ी गई हैं।

किए जा रहे चालान : निगम की टीमें ठोस कचरा प्रबंधन नियम तथा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम की अवहेलना करने वालों के चालान भी कर रही हैं। इसके तहत शुक्रवार को कचरा अलग-अलग नहीं करने के मामले में एक व्यक्ति पर 5000 रूपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि 14 व्यक्तियों के प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम की अवहेलना करने पर 7 हजार रूपए के चालान किए गए।

‘नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम तथा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम की पालना सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। नियमों की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना किया जा रहा है’-डा. नरेश कुमार, संयुक्त आयुक्त (एसबीएम)।

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