गुरुग्राम, 04.10.2022 – दिनांक 28.09.2022 को पुलिस थाना खेडकी दौला, गुरुग्राम की पुलिस टीम को अशोक कुमार नामक व्यक्ति ने एक लिखित शिकायत दी कि यह बादशाहपुर में एक मॉल में नौकरी करता है और रामपुरा में किराए पर रहता है। दिनांक 28.09.2022 की रात को समय करीब 10:05 PM पर यह ड्यूटी करके रामपुर अपने किराए के कमरे पर अपनी मोटरसाईकिल स्पलेण्डर पर जा रहा था। जब यह सुजुकी लाईट से आगे हाइवे की तरफ पहुँचा तो पीछे से 02 बाईक आई 01 बाईक पर 01 व्यक्ति तथा दूसरी बाईक पर 02 व्यक्ति सवार थे। जिस बाईक पर दो व्यक्ति बैठे थे उन्होने अपनी बाईक इसकी बाईक के सामने लगाकर इसको रोक लिया और इसकी बाइक की चाबी निकालकर इसको नीचे उतार लिया इनके पास पिस्तौलनुमा हथियार था, जो इसकी पैंट की जेब से इसका मोबाईल फोन व इसकी बाईक लूटकर ले गए। इस सम्बन्ध में धारा 392, 34 IPC व शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग अंकित किया गया।

उप-निरीक्षक दलपत सिंह, प्रभारी अपराध शाखा मानेसर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में हथियार के बल पर लूट करने की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को दिनांक 01.10.2022 को शिकोहपुर मोड़, गुरुग्राम से काबू करके अभियोग में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान सचिन उर्फ शिवा (उम्र 22 वर्ष), शीलू उर्फ पवन (उम्र 21वर्ष) व ईशु उर्फ विशाल (उम्र 20 वर्ष) सभी निवासी बदशाहपुर (गुरुग्राम) के रूप में हुई। आरोपियों को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके 02 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया गया।

आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में उपरोक्त अभियोग में शिकायतकर्ता से लूट करने की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। वारदात में प्रयोग की गई 01 मोटरसाईकिल, 01 देशी कट्टा तथा लूटी गई 01 मोटरसाईकिल व 01 मोबाईल फोन आरोपियों के कब्जा से बरामद किया गया है। आरोपियों को आज दिनांक 04.09.2022 को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। अभियोग अनुसन्धानाधीन है।

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