– नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने सार्वजनिक बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश

गुरूग्राम, 19 सितम्बर। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों जैसे सडक़ों, दुकानों, शोरूम सहित वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के परिसर से बाहर मार्केट आदि में अपना सामान रखकर, होर्डिंग, साईन बोर्ड व वैंडिंग आदि लगाकर सार्वजनिक बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस बारे में मंगलवार को नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेशों में सभी संयुक्त आयुक्तों को सार्वजनिक बाधाओं को दूर करने और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। सभी संयुक्त आयुक्त अपने-अपने जोन क्षेत्र में जन सुरक्षा और सुविधा के लिए व हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा-309 और 310 में निर्धारित प्रावधानों को लागू करते हुए संबंधित और उपरोक्त परिसर के मालिकों, किराएदारों द्वारा सार्वजनिक बाधा को हटाने की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के निर्देश निगमायुक्त द्वारा किए गए हैं।

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