गुरुग्राम, 16 सितंबर। गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने ज़िला गुरुग्राम में स्कूली बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों व तंबाकू से दूर रखने के उद्देश्य से स्कूल, कालेज व अन्य शिक्षा संस्थानों के आसपास 100 मीटर के दायरे में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटका, पान मसाला की ब्रिकी पर रोक लगाते हुए उपरोक्त परिधि में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत किए गये निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला गुरुग्राम में तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं। आदेशों के तहत स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंध के बावजूद तंबाकू और गुटखा बेचने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। Post navigation पटौदी क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर के दो आरोपी गिरफ्तार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर गुरुग्राम को राजधानी का सम्मान