ब्रांडेड कंपनी के नाम पर पानी और पाउच सेल पर छापा

अवैध रूप से आर ओ सहित पानी टैंकर सप्लाई पकड़ी गई
मुख्यमंत्री उड़नदस्ता प्रदूषण व अन्य विभाग द्वारा कार्यवाई
मामला मानेसर सेक्टर 7 गांव बास्कुशला का बताया गया
बिजली की चोरी भी वाटर बिजनेस के काम में पकड़ी गई

फतह सिंह उजाला

मानेसर /पटौदी । मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, प्रदूषण विभाग, फूड सेफ्टी ऑफिसर, बिजली विभाग, सेनेटरी इंस्पेक्टर की सांझा टीम के द्वारा की गई छापेमारी में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बोतलबंद पानी तथा सेल के लिए पाउच मौके से बरामद किए गए। इतना ही नहीं छापे के दौरान अवैध रूप से चलाए जा रहे आर ओ तथा प्लांट से अवैध रूप से वॉटर की सप्लाई सहित इस पूरे कार्य में बिजली चोरी भी पकड़ी गई है। यह पूरा मामला आईएमटी सेक्टर 7 थाना क्षेत्र के बास्कुशला का बताया गया है।

इस संबंध में उपलब्ध जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को जानकारी प्राप्त हुई कि गांव बास्कुशला में भीम सिंह पुत्र छतर सिंह के द्वारा अपने घर पर अवैध बोरवेल करके ट्रैक्टर टैंकर से पानी की सप्लाई कंपनियों और सोसायटीयों में कर अवैध रूप से बेचा जा रहा है । इस जानकारी के बाद भीम सिंह के घर पर जांच में पाया गया कि वहां पर आर ओ प्लांट लगाया गया है , जहां से बिसलेरी ब्रांडेड नाम से 1 लीटर की पानी की बोतल और पाउच में पैकिंग कर इसकी सप्लाई की जा रही है । इसके साथ ही यह सूचना भी प्राप्त हुई कि इस सारे कार्य के लिए अवैध बोरवेल और प्लांट में बिजली के पोल पर तार डालकर बिजली की चोरी की जा रही है।

यह सारी जानकारी मिलने के उपरांत मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के डीएसपी इंद्रजीत के निर्देश पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता व अन्य टीम में शामिल श्यामलाल, दिव्यांश, कृष्णा एसडीओ प्रदूषण विभाग , सेनेटरी इंस्पेक्टर सुमित कुमार नगर निगम मानेसर, बिजली विभाग के तस्लीम खान , अमनदीप की संयुक्त टीम बनाकर यह सारी कार्यवाही को अंजाम दिया गया । मौके पर पहुंचकर जांच टीम के द्वारा आर ओ प्लांट के मालिक से बोरवेल व अन्य कार्य के अधिकृत दस्तावेज मांगे गए, जिसे कि वह प्रस्तुत नहीं कर सका । इतना ही नहीं यहां पर जब बिजली आपूर्ति की जांच की गई तो आर ओ प्लांट के मालिक के द्वारा बिजली चोरी किया जाना पाया गया। जिसकी वीडियो बनाकर 7 लाख 26 हजार 777 का जुर्माना लगा बिजली का मीटर जब्त कर लिया गया ।

इस दौरान छापामार टीम को मौका से दो ट्रैक्टर टैंकर मिले, जिसमें से एक भरा हुआ दूसरा खाली था । एक टैंकर को आपूर्ति के लिए आईएमटी मानेसर में ले जाया गया था , जहां डीटीओ टीम के द्वारा ट्रैक्टर टैंकर पर 10500 का जुर्माना ठोका गया। पॉलिथीन इस्तेमाल किए जाने पर 25000 का जुर्माना भी करते हुए अवैध बोरवेल को सील कर दिया गया है । प्रदूषण विभाग के एसडीओ दिव्यांशु कृष्णा द्वारा प्रदूषण विभाग की आर ओ प्लांट लगाने के लिए परमिशन नहीं लेने की अवहेलना पाया जाने पर मौका पर मिले आर ओ प्लांट को भी सील करने के लिए रिपोर्ट तैयार की गई। प्लांट मालिक को 15 दिन का नोटिस दिया गया, इसके बाद में संबंधित प्लांट की सीलिंग कर दी जाएगी । सीलिंग के बाद एनवायरमेंट कंपनसेशन के तहत जुर्माने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

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