लोक अदालत के लिए गठित की गई थी 16 बेंच

गुरुग्राम,13 अगस्त। गुरुग्राम जिला में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें सिविल, बैंक रिकवरी,
अपराधिक एवं वैवाहिक सहित अदालतों में लम्बित विभिन्न मामले रखे गए।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम की सचिव श्रीमती ललिता पटवर्धन ने बताया कि पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष श्री ऑगस्टीन जार्ज मसीह व गुरुग्राम के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन श्री एस पी सिंह के निर्देशानुसार ज़िला में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया ।

श्रीमती पटवर्द्धन में बताया कि ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन श्री एस पी सिंह ने लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए आज लोक अदालत में विभिन्न मामलों को सरलता से निपटाने के लिए 16 बेंच का गठन किया था। जिसमे 06 बेंच विशेष रूप से ट्रैफिक चालान मामलों के लिए लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि 16 मई से 13 अगस्त तक दैनिक लोक अदालत तथा सात प्री लोक अदालत का भी आयोजन किया गया था ताकि वादी तथा प्रतिवादी के बीच केसों का आपसी समन्वय से निबटारा किया जा सके।

उन्होंने बताया कि आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में गुरुग्राम ज़िला कोर्ट के कुल एक दिन में सभी श्रेणी के 49241 के क़रीब मामलों को लिया गया था। जिसमें 34850 मामलों का निबटारा किया गया और 30 करोड़ 29 लाख 05 हजार 705 रुपए का सेटल्मेंट हुआ।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत की सभी बेंच में एक एक पैनल अधिवक्ता को नियुक्त किया गया था, जो लोक अदालत के दौरान मौजूद रह कर समझौता तैयार करने में न्यायालयों और डीएलएसए की मदद कर रहे थे। श्रीमती पटवर्धन ने बताया कि चरणों में लोक अदालत की तैयारी और संचालन करते समय कोविड 19 से सुरक्षा के लिए सामाजिक दूर करने के मानदंडों का कड़ाई से पालन किया गया। लोक अदालत में आए सभी लोगों को मास्क वितरित किए गए और ज़िला अदालत के मुख्य द्वार पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गयी और आरटीपीसीआर व रेपिड एंटीजेन टेस्ट की सुविधा भी दी गई थी।

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