हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को मुआवजा राशि दो दिन के भीतर दी जाएगी
निर्माण स्थलों पर श्रमिकांे के लिए बने सुरक्षा मानकों की पालना की जाएगी सुनिश्चित

गुरूग्राम, 03 अगस्त। गुरूग्राम के सेक्टर-77 में एमार पाल्म हिल्स नामक सोसायटी में मंगलवार सांय हुई दुर्घटना पर उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए हादसे में मारे गए श्रमिकों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और इस हादसे के कारणों की जांच करने के लिए एसडीएम गुरूग्राम की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। उपश्रमायुक्त-1, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक तथा मानेसर के एसीपी को इस समिति के अन्य सदस्यों में शामिल किया गया है।

इस मामले में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उपायुक्त श्री यादव ने बताया कि यह समिति इस मामले में जांच करेगी कि चूक किसकी थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि हालांकि व्यक्ति की भरपाई किसी भी तरह नहीं हो सकती, फिर भी श्रम कानूनों के अनुसार हादसे में मारे गए श्रमिको तथा घायल हुए श्रमिक के आश्रितांे को मुआवजा राशि दो दिन में दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये श्रमिक भवन तथा अन्य निर्माण कामगार बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) के सदस्य नही थे। यदि ये इस बोर्ड में पंजीकृत होते तो इन्हंे मुआवजा राशि और ज्यादा मिलती। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में पुलिस में प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है और मामले की पुलिस जांच कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस हादसे के दृष्टिगत अब जिला प्रशासन श्रम विभाग के माध्यम से सभी निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिए बनाए गए सुरक्षा मानकों की गाईड लाईन्स भिजवाना और उनकी पालना सुनिश्चित करवाएगा। निर्माण स्थलों पर आकस्मिक तौर पर सुरक्षा मानकों को चैक भी किया जाएगा। सभी बिल्डरों तथा ठेकेदारों को श्रमिकों के लिए बनाए गए सुरक्षा मानक अपनाने के लिए बाध्य किया जाएगा। श्री यादव ने कहा कि श्रमिकों के हितों को देखते हुए जिलाधीश के तौर पर वे सभी निर्माण स्थलों पर कार्य करने वाले कामगारों के लिए भवन तथा अन्य निर्माण कामगार बोर्ड में रजिस्टेªशन करवाना अनिवार्य करेंगे ताकि उन कामगारों को बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

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