कल से होगी इस मामले में सुनवाई शुरु
प्रिंस के पिता ने जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड में लगाई गुहार
मामले की हो नियमित सुनवाई

गुडग़ांव, 19 जुलाई (अशोक) : एक निजी स्कूल में कक्षा 2 के छात्र प्रिंस की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने इस मामले में स्कूल की 11वीं के छात्र भोलू को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह में भेज दिया था। उस समय भोलू की उम्र करीब साढ़े 16 वर्ष थी। पिछले करीब 5 वर्षों से इस मामले में नियमित सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी कि आरोपी को वयस्क माना जाए या नाबालिक। जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड अपना फैसला दे चुका था कि आरोपी को वयस्क मानकर ही मामले की सुनवाई की जाए। जिला एवं सत्र न्यायालय ने भी जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी थी।

इन दोनों फैसलों के विरुद्ध आरोपित पक्ष ने पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने 11 अक्तूबर 2018 को अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड अपने फैसले पर फिर से विचार करे। इस फैसले को पीडि़त पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। गत सप्ताह 13 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड को आदेश दिया था कि वह पुनर्विचार करे कि आरोपी को वयस्क माना जाए या नाबालिक।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मृतक प्रिंस के पिता ने जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड में याचिका देकर गुहार लगाई है कि इस मामले में सुनवाई की तारीख निश्चित की जाए। जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड ने इस मामले में सुनवाई के लिए कल यानि कि गुरुवार की तारीख निश्चित कर दी है। मामला विभिन्न अदालतों में सुनवाई के लिए चलता रहा, इसलिए इस मामले में नियमित सुनवाई नहीं हो सकी है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब यह मामला फिर से जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के पास आ गया है।
पीडि़त पक्ष का कहना है कि 21 जुलाई से इस मामले में संंभवत: सुनवाई शुरु हो जाएगी। सभी पक्ष अपना-अपना पक्ष रखेंगे। मृतक के पिता का मानना है कि न्यायपालिका उनके मासूम बेटे को अवश्य ही न्याय देगी।

गौरतलब है कि जिले के एक निजी स्कूल की कक्षा 2 में शिक्षा ग्रहण कर रहे 7 वर्षीय प्रिंस की स्कूल परिसर स्थित बाथरुम मेंगला रेतकर हत्या कर दी गई थी। गुडग़ांव पुलिस ने स्कूल के बस कंडक्टर अशोक को आरोपी बताते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई तो बस कंडक्टर को हत्या के आरोपों से मुक्त करते हुए स्कूल के ही एक छात्र भोलू को सीबीआई ने आरोपित ठहराया था। तभी से वह न्यायिक हिरासत में है।

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