-उपायुक्त ने अवैध खनन व निर्धारित मात्रा से अधिक भार ले जा रहे वाहनों से सख्ती से निपटने के दिए आदेश
-खनन विभाग ने पिछले तीन महीनों में 11 वाहनों को ज़ब्त कर, लगाया ₹25 लाख का जुर्माना, 18 के खिलाफ हुई एफआईआर

गुरुग्राम, 08 जुलाई। जिला में गैर मुमकिन पहाड़ क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियों व निर्धारित मात्रा से अधिक भार (ओवरलोड) ले जा रहे खनन वाहनों से सख्ती से निपटने के लिए आज उपायुक्त निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में खनन विभाग की जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक आयोजित हुई। लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस बैठक में जिला खनन अधिकारी अनिल कुमार सहित डीसीपी साउथ उपासना, क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव रविंद्र यादव व हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ संदीप सिंह व कुलदीप सिंह भी उपस्थित थे।

बैठक में डीसी श्री यादव के समक्ष जिला खनन अधिकारी ने विस्तृत रिपोर्ट देते हुए बताया कि जिला में किसी भी स्थान पर खनन की अनुमति नही है लेकिन गैरमुमकिन पहाड़ पर अवैध खनन की गतिविधियों पर रोकथाम के लिए पिछले कुछ समय से सोहना ब्लॉक के गांव गैरतपुर बास व पंडाला में शिकायतों के आधार पर खनन विभाग द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला में क्रेसर जोन के तहत दो स्थानों रायसीना व नोरंगपुर में 80 क्रेसर यूनिट रजिस्टर्ड हैं। इसमें से 20 यूनिट नोरंगपुर में और 15 यूनिट रायसीना में सक्रिय है। वहीं अप्रैल माह से अभी तक जिला गुरुग्राम व नूह में अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त 11 वाहनों को जब्त कर 25 लाख 44 हजार 263 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही
18 एफआईआर भी कराई गई हैं ।

-अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त वाहनों या यंत्रों पर एनजीटी द्वारा दो लाख से चार लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान

माइनिंग अधिकारी ने बैठक में बताया कि एनजीटी द्वारा अवैध खनन की गतिविधियों में संलिप्त जब्त वाहनों को छोडऩे को लेकर जुर्माने के रेट निर्धारित किए गए हैं। पांच साल के कम पुराने और 25 लाख रुपए से अधिक की शोरूम कीमत वाले वाहनों व यंत्रों का अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने पर चार लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि यदि वह वाहन या उपकरण पांच वर्ष से ज्यादा और 10 वर्ष से कम पुराने हों तो उन पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दस वर्ष से अधिक पुराने वाहनों व यंत्रों का अवैध खनन में प्रयोग करने पर दो लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

डीसी श्री यादव ने बैठक के जिला खनन अधिकारी, पुलिस विभाग व आरटीए विभाग सहित प्रदूषण बोर्ड के सदस्यों से विस्तृत रिपोर्ट लेने उपरान्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी सर्तकता से कार्य करते हुए जिला में अवैध खनन पर निगरानी रखें। वहीं उनके प्रतिनिधि के तौर पर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम अवैध खनन की शिकायतों सहित क्रेसर जोन व खनन गतिविधियों में संलिप्त वाहनों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस यह सुनिश्चित करे कि रोड पर क्रेसर या बजरी लेकर जा रहे वाहन नियमों के हिसाब से तिरपाल से ढके हुए है या नही, क्योंकि ऐसे वाहन वातावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ अनेकों बार दुपहिया वाहनों के लिए दुर्घटना का कारण भी बनते है। उन्होंने अवैध खनन करने वाले के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल एफआइआर कर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए।

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