गुरुग्राम, 06 जुलाई। क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण गुरुग्राम के सचिव रविंद्र यादव ने बताया कि जिला में ओवरलोड व बिना परमिट और बिना दस्तावेजों के चल रहे वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए सघन अभियान निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जून माह में ओवरलोड व बिना परमिट के चल रहे 741 वाहनों के चालान कर 2 करोड़ 96 लाख 84 हजार 700 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

चिव श्री यादव ने कहा कि जिला में ओवरलोड वाहन का परिचालन किसी सूरत में बर्दाश्त नही किया जाएगा।इससे एक तो सड़क हादसों के ग्राफ में कमी आई है साथ ही सभी ट्रांसपोर्टर्स को कहा गया है कि वो अंडर लोड ही चलाये जिससे कि कोई सड़क हादसा भी न हो साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम ओवर लोड को पूरी तरह बन्द करवाये इसके लिए निरंतर चेकिंग और चालान किये जा रहे है। विभाग की ओर से किए गए चालानों में अधिक संख्या ट्रकों की है। जिनमें कई बिना दस्तोवज और ओवरलोड मिले थे। वहीं बिना परमिट और बिना टैक्स दिए जिले में दौड़ती बसों पर भी विभाग की ओर से सख्ती की जा रही है।

उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा मुहैया करवाने के दृष्टिगत ऑवर लोडिंग वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए सघन जांच अभियान को निरंतर जारी रखा जाए। अभियान के दौरान क्षमता से अधिक वाहन में भार (रोड़ी, क्रेशर व सामान) पाए जाने पर चालान किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा जून माह में ओवरलोड व बिना परमिट के चल रहे 741 वाहनों के चालान कर 2 करोड़ 96 लाख 84 हजार 700 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ऐसे में अब इन वाहन चालकों की ओर से 2 करोड़ 64 लाख 90 हजार 700 रुपये का जुर्माना अदा किया जा चुका है जबकि कई वाहन चालकों की ओर से 31 लाख 94 हजार का जुर्माना अदा किया जाना है।

श्री यादव ने कहा कि सड़क पर चल रहे प्रत्येक वाहन के लिए भार की क्षमता निर्धारित की गई है। वाहन मालिकों के साथ-साथ क्रेसर संचालकों द्वारा भी वाहन की क्षमता के अनुसार ही भार (रोड़ी/क्रेशर) डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑवर लोडिंग के कारण सडक़ दुर्घटनाएं होने की आंशका बनी रहती है। ऐसे में सभी वाहन चालक नियमों का पालन करते हुए निर्धारित भार क्षमता के तहत ही वाहनों का परिचालन करें।

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