गुरुग्राम ब्रेकिंग गुरूग्राम, 17 जून – अग्निपथ योजना के विरोध को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम ज़िला प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे ज़िला में लगाई धारा 144 ज़िलाधीश एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जारी किए आदेश चार या इससे अधिक संख्या में लोगों के इक्कठे होने पर लगाई रोक ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी Post navigation पहली जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर होगी पूर्णतया रोक: डीसी पंजाबी बिरादरी महा संगठन महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर