गुरुग्राम, 16 जून। सोहना नगर परिषद क्षेत्र में मतदान केंद्रों की 200 मीटर परिधि में शस्त्र जैसे लाठी, जेली, चाकू, तलवार, भाला, साइकल चेन, बरछा, कुल्हाड़ी, आग्नेय अस्त्र या अन्य हथियार साथ लेकर चलने पर लगाई गई पाबंदी
मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में चार या इससे अधिक संख्या में लोगों के इक्कठे होने पर भी रहेगा प्रतिबंध
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर परिणाम आने तक प्रभावी रहेंगे
अवहेलना करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत होगी क़ानूनी कार्रवाई
पुलिस तथा ड्यूटी पर तैनात कर्मियों व अधिकारियों , ज़िलाधीश अथवा रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सोहना द्वारा अधिकृत व्यक्ति को आदेशों में छूट दी गई है