मामला 15 करोड़ के सीजीएसटी रिफंड का

सीए की जमानत याचिका पर अदालत सुनाएगी फैसला सोमवार को

गुडग़ांव, 10 जून (अशोक): सीजीएसटी विभाग के गुडग़ांव कार्यालय द्वारा फर्जी बिलों के आधार पर 15 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड जारी करने के मामले में 2 चार्टेड अकाउंटेंट (सीए) को आरोपी मानकर जेल भेजा हुआ है। सीए सुनील और गौरव की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. डीएन भारद्वाज की अदालत में सुनवाई निश्चित थी। गौरव की जमानत याचिका पर गत दिवस भी सुनवाई हुई थी। जिस पर अदालत ने अपना फैसला शुक्रवार को सुनाने के लिए रख लिया था। लेकिन शुक्रवार को अदालत गौरव की जमानत याचिका पर अपना फैसला नहीं सुना सकी। अब अदालत सोमवार को गौरव की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी।

सुनील की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। अब अदालत सुनील की जमानत याचिका पर आगामी मंगलवार को सुनवाई करेगी। आरोपियों के अधिवक्ताओं का कहना है कि अदालत में आरोपियों के पक्ष में उन्होंने पुख्ता दलीलें पेश की हैं। गौरतलब है कि 4-5 कारोबारियों ने बिना कारोबार किए ही फर्जी बिलों के आधार पर 15 करोड़ रुपए का रिफंड ले लिया था। जिनमें उक्त दोनों सीए को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया था। तभी से वे जिला जेल में बंद हैं।

चार्टेड अकाउंटेंट इस मामले को लेकर कई दिनों तक धरना प्रदर्शन भी विभाग के कार्यालय के बाहर करते रहे थे और यहां तक कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी आरोपियों को रिहा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन का आयोजन हुआ था। आज भी सीए मांग कर रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

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