मामला नाबालिका के वीडियो को तोड़-मरोडक़र प्रसारित करने का

अदालत में 8 आरोपियों में से 7 आरोपी हुए पेश
एक आरोपी के अदालत ने जारी किए गैर जमानती वारंट, अगली सुनवाई 20 जुलाई

गुडग़ांव, 6 जून (अशोक): नाबालिका की वीडियो को तोड़-मरोडक़र प्रसारित करने के मामले की सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले के 8 आरोपियों में से मोहम्मद सोहेल को छोडक़र सभी आरोपी अदालत में पेश हुए। अदालत ने मोहम्मद सोहेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए आदेश दिया कि वह आगामी 20 जुलाई को अदालत में पेश हों।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले सोमवार को आरोपी दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, चित्रा, राशिद, ललित सिंह, सुनील दत्त, अभिनव राज अदालत में पेश हुए। सभी आरोपियों को चार्जशीट की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गई। मोहम्मद सोहेल के अदालत में पेश न होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया। पीडि़ता पक्ष के अधिवक्ता ने इस मामले में नामित अन्य व्यक्तियों को आरोपी न बनाने का मामला भी अदालत में उठाया। अदालत ने आरोप पत्र दाखिल करने वाले अनुसंधान अधिकारी को नोटिस भी जारी किया और अगली सुनवाई जोकि 20 जुलाई को होनी है, उस पर उपस्थित होने का आदेश भी दिया।

पीडि़ता के अधिवक्ता धर्मेद्र मिश्रा ने अदालत को बताया कि पिछली तारीख पर सभी आरोपियों को 6 जून को अदालत में पेश होने के लिए आदेश जारी किए गए थे, लेकिन मोहम्मद सोहेल अदालत में पेश नहीं हुए। इस मामले की पैरवी कर रहे जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर का कहना है कि यह मामला पॉक्सो एक्ट से संबंधित है। 8 आरोपियों में से 7 आरोपी अदालत में पेश हो गए हैं, एक आरोपी ही बचा है। उसको भी अदालत ने आगामी 20 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं। अब उन्हें कुछ उम्मीद बंधी है कि पीडि़ता को अदालत से न्याय मिल सकेगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 की 2 जुलाई को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार (काल्पनिक नाम) के घर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी। बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई वीडियो को प्रसारित किया था। परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़-मरोडक़र अश£ील व अभद्र तरीके से प्रसारित किया गया था। जिससे परिवार व मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक रुप से कष्ट झेलना पड़ा था। आहत होकर परिजनों ने पालम विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।

इस मामले की पैरवी सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार व उनकी टीम करती आ रही है।

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