चण्डीगढ़, आखिरकार हरियाणा मानवाधिकार आयोग के खाली पद को संभालने वाला मिल ही गया। जिसको लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा था। जिसपर सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश ललित बत्रा को आयोग का चेयरमैन बना दिया है, वहीं साथ में दो सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप जैन और अधिवक्ता दीप भाटिया नियुक्ति किए है। गृह सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं।

बता दें कि नियुक्ति आदेश से पहले आयोग न केवल पिछले 19 महीनों से चेयरमैन का पद खाली था। वहीं पिछले 14 महीने से इसमें कोई सदस्य भी नहीं था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट भी सरकार को फटकार लगा कर खाली पदों को भरने के लिए 28 नवंबर तक का समय दिया था।

हरियाणा में मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन और सदस्य न होने के चलते कामकाज ठप पड़ने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट नाराजगी जाहिर कर चुका है। जिसके बाद आनन-फानन में सीएम नायब सैनी सर्च कमेटी की मीटिंग कर चुके हैं। लेकिन इस मीटिंग में कमीशन में नियुक्ति को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। यदि अगली सुनवाई यानी 28 नवंबर तक पद नहीं भरे गए तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष पेश होकर याचिकाकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 50 हजार रुपए अपनी जेब से देने थे।

आयोग में खाली पड़े पदों को लेकर एडवोकेट हेमंत ने आवाज उठाई थी। आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति होने से सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोगों को अधिक फायदा होगा जो की कानूनी प्रक्रिया से बचने तथा अदालत का खर्चा नहीं उठा पाते थे। जिससे पुलिस की प्रताड़ना के लिए अदालत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब उनको अवश्य ही न्याय मिलेगा।

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