-4 जून तक जारी रहेगी नामांकन प्रक्रिया, उम्मीदवारों की सहायता के लिए उपमंडल परिसर में बनाया सहायता कक्ष

गुरुग्राम, 30 मई। नगर परिषद सोहना के अध्यक्ष व सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार 30 मई से आरंभ हो गई है। एसडीएम न्यायालय में आगामी चार जून तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया के लिए प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित है। नगर परिषद सोहना के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने नगर परिषद के आम चुनाव 2022 सुचारू रूप से कराने के लिए सोहना के तहसीलदार की सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्ति की है। वहीं एक अन्य सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति के लिए उन्होंने उपायुक्त से निवेदन किया है।

श्री गर्ग ने बताया कि आज 30 मई से शुरू हुई नामांकन प्रकिया चार जून को दोपहर तीन बजे तक जारी रहेगी।
ये नामांकन इन दिनों के दौरान प्रातः 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक ही भरे जा सकते हैं। इसके बाद 6 जून सोमवार को प्रातः 11ः30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। प्रत्याशी 7 जून मंगलवार को प्रातः 11 बजे से सांय 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं।

दो जून को सरकारी अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि सोहना नगर परिषद में 21 वार्डो में 44 बूथ पर मतदान होना है। जिसमें 12 बूथ संवेदनशील श्रेणी व 11 बूथ अति संवेदनशील श्रेणी के हैं। वहीं इच्छुक उम्मीदवारों की सहायता के लिए उपमंडल कार्यालय परिसर में एक सहायता कक्ष ( हेल्प डेस्क ) भी बनाया गया है। हेल्प डेस्क से नामांकन पत्र के फार्म की प्रति प्राप्त कर सकते हैं और नामांकन पत्र भरने संबंधित जानकारी व पूछताछ कर सकते हैं।
श्री गर्ग ने बताया कि इसके बाद 7 जून को ही सांय 3 बजे के बाद चुनाव मैदान में रहने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह् आवंटित किए जाएंगे। नगर परिषद सोहना के इस आम चुनाव के लिए मतदान 19 जून रविवार को होगा। यदि कहीं पुर्न मतदान की आवश्यकता पड़ी तो वह 21 जून को होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतगणना 22 जून को प्रातः 8 बजे से उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थान पर होगी और उसी दिन मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि इन नगर परिषद व नगरपालिका चुनाव में भी मतदाताओं को ‘नोटा‘ अर्थात् ‘किसी को भी नहीं‘ का प्रावधान भी उपलब्ध होगा।

error: Content is protected !!