श्री गौड़ ब्राह्मण सभा के 12 जून को होने वाले चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी वशिष्ठ ने जारी की नियमावली

भारत सारथी/कौशिक

नारनौल। श्री गौड़ ब्राह्मण सभा (पंजिकृत) के चुनाव अधिकारी मनीष वशिष्ठ एडवोकेट ने 12 जून को होने वाले 66 वार्डों के चुनाव के मध्यनजर प्रत्याशियों के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इस अवसर पर सहायक चुनाव अधिकारी संजय कौशिक भी उपस्थित थे।

श्री वशिष्ठ ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम पहले ही घोषित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका सभी को पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले वे व्यक्ति जो श्री गौड़ ब्राह्मण सभा के आजीवन सदस्य हैं और जिनका नाम सभा की 2022 की मतदाता सूची में हैं वे ही प्रत्याशी व उसके प्रस्तावक हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी किसी भी एक वार्ड से कॉलिजियम सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह उस वार्ड का मतदाता नहीं हो, किन्तु प्रस्तावक उसी संबंधित वार्ड का मतदाता होना चाहिए, जिससे प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है। नामांकन व नाम वापसी चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र, जिनकी कीमत 50 रुपये निर्धारित की गई है, पर ही स्वीकार किया जाएगा। नामांकन पत्र दिनांक 25 मई से उपलब्ध होंगे।

प्रत्याशी को नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। नाम वापसी का आवेदन प्रत्याशी या उसके प्रस्तावक द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाने पर ही स्वीकार किया जाएगा। श्री गौड़ ब्राह्मण सभा की आमसभा द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुरूप, प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ नामांकन शुल्क के रूप में 2100 रुपए की असल रसीद संलग्न करनी अनिवार्य है। नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी को, स्वयं का तथा उसके प्रस्तावक का उचित पहचान पत्र व प्रत्याशी की दो रंगीन फोटो संलग्न करना अनिवार्य है। प्रत्याशी की तरफ श्री गौड़ ब्राह्मण सभा, नारनौल का कोई देय बकाया नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी द्वारा प्रदत सभी जानकारियाँ सत्य होनी चाहिंए, यदि कोई जानकारी मिथ्या पाई जाती है, तो उसका नामांकन व चुनाव रद्द कर दिया जाएगा।

श्री वशिष्ठ ने बताया कि नाम वापसी के पश्चात, जिन वार्डों में चुनाव होना हैै, उनमें प्रत्येक वार्ड अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशीयों की हिन्दी वर्णमाला क्रमानुसार अंतिम सूची तैयार की जाएगी तथा मतपत्र पर भी नाम उसी क्रमानुसार छपेंगे तथा उसी क्रमानुसार ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रत्याशी, चुनाव अधिकारी द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम अनुसार ही नामांकन दाखिल कर सकते हैं तथा  नामांकन वापसी कर सकते हैं। नाम वापसी का प्रपत्र पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथी के पश्चात तथा चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद किसी भी प्रत्याशी को अपना नाम वापस लेने की छूट नही होगी। मतदान के दिन यदि प्रत्याशी पोलिंग एजेंट व गणना एजेंट नियुक्त करवाना चाहता है, तो उनकी दो-दो पासपोर्ट साईज फोटो तथा उनके पहचान पत्र की प्रति उसके लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। श्री वशिष्ठ ने कहा कि निष्पक्ष व पारदर्शी चुनावों के लिए प्रत्याशियों व मतदाताओं का सहयोग अपेक्षित है।

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