विभिन्न मामलों के तहत बीस हजार केसों की होगी सुनवाई

गुरुग्राम,13 मई।गुरुग्राम जिला में शनिवार 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें ट्रैफिक चालान, सिविल, बैंक रिकवरी, वैवाहिक मामलों सहित अदालतों में लम्बित विभिन्न मामले रखे जाएंगे।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम के प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष श्री ऑगस्टीन जार्ज मसीह के निर्देशानुसार ज़िला में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में विभिन्न मामलों को सरलता से निपटाने के लिए गुरुग्राम में 25 जजों की बेंच गठित की गई है। उन्होंने बेंचों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त 25 बेंचों में 4 बेंच मोटर वाहन एक्ट केसों के लिए व एक बेंच एलएसी के लिए गठित की गई है। वहीं पारिवारिक मामलों की सुलह के लिए भी एक बेंच लगाई जाएगी। लोक अदालत में लेबर से जुड़े मामलों के लिए दो बेंच बनाई गई हैं। ट्रैफिक मामलों की सुनवाई के लिए दस बेंचों का गठन किया गया है। वहीं चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई के लिए सात बेंच बनाने के साथ ही प्री लिटिगेशन के मामलों के लिए भी एक बेंच का गठन किया गया हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इसके अतिरिक्त सभी राजस्व न्यायालय अर्थात रिवेन्यू कोर्ट जिसमें तहसीलदार और एसडीएम सुनवाई करते हैं उनका भी आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में सब डिवीज़न सोहना व पटौदी में भी एक-एक बेंच का गठन किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बिजली व पानी बिल, वैवाहिक व सड़क दुर्घटना सहित विभिन्न मामलों से जुड़े करीब 20 हजार केस रखे जाएँगे। लोक अदालत की सभी बेंच में एक एक पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा, जो लोक अदालत के दौरान मौजूद रह कर समझौता तैयार करने में न्यायालयों और डीएलएसए की मदद करेंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती।

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