राजस्थन पुुलिस के द्वारा पांच हजार रूपए का इनाम भी घोषित. आरोपी से 03 पिस्टल, 09 मैगजीन और 20 जिंदा कारतूस बरामद.कोर्ट में पेश किया जाने के बाद दो दिन का पुलिस हिरासत रिमाड.दो मामले राजस्थान और एक मामला पटौदी थाना में पहले ही दर्ज.आरोपी गोली चलाने की आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दे चुका फतह सिह उजालागुरूग्राम। लॉरेन्स बिश्नोई गैंग के 5 हजार के इनामी शूटर को अवैध हथियार सहित दबोचा लिया गया है। उसके कब्जा से 03 पिस्टल, 09 मैगजीन व 20 जिंदा कारतूस भी पुलिस के द्वारा बरामद किये गए है। अपने गिरोह के सरगना के इशारे पर आरोपी गोली चलाने की आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दे चुका है। डीसीपी क्राइम राजीव देशववाल ने जानकारी देते बताया कि उप निरीक्षक अमित कुमार, प्रभारी अपराध शाखा फरुखनगर, की पुलिस टीम अपराधों की रोकथाम हेतू गाँव मुबारिकपुर मोड झज्जर-फरूखनगर बाईपास रोड पर तैनात थी । उसी दौरान पुलिस टीम ने एक युवक को अवैध हथियार सहित काबू किया। जिसकी पहचान ’संजीव बिश्नोई उर्फ संजू निवासी रोहिडावाली जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान’ के रूप में हुई। आरोपी के ’कब्जा से 03 देशी पिस्टल, 09 मैगजीन व 20 जिंदा कारतूस बरामद’ हुए हैं। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की सम्बंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि यह लॉरेन्स गिरोह का शार्प शूटर है और यह लॉरेन्स बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के साथ लगातार संपर्क में था। यह गुरुग्राम में किसी वारदात को अन्जाम देने की फिराक में था। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि 17.02.2022 को जन-सेवा होस्पिटल, श्री गंगानगर में अपने साथियों साथ मिलकर अनमोल बिश्नोई के कहने पर गोलियां चलाई थी। जिस संबंध में अभियोग संख्या 73 दिनांक 17.02.2022 धारा 307, 336,120बी, शस्त्र अधिनियम के तहत थाना सदर गंगानगर (राजस्थान) में मामला दर्ज है। इस वारदात के उपरांत ’आरोपी की सूचना देने वाले पर पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर द्वारा पांच हजार रुपयों का ईनाम भी घोषित’ किया गया था। इसके बाद 29.04.2022 को इसने अपने साथी के साथ मिलकर अपने ही गांव के ही एक युवक पर गोलियां चलाकर जानलेवा हमला किया था। जिस पर 29.04.2022 धारा 307, 452, 34 के तहत थाना हिन्दूमल कोट जिला श्री गंगानगर में केस दर्ज है। इसके साथ ही 29.04.2022 को ही इसने अपने साथी के साथ मिलकर सरदार दिलदार सिंह वीर निवासी श्री गंगानगर के घर पर भी गोलियां चालाई । जिस संबंध में धारा 307, 384, 336, 454, 382, 120बी व आार्म्स एक्ट के तहत थाना सदर गंगानगर, राजस्थान में मुकदमा दर्ज है। अप्रैल माह-2022 में पटौदी पालिका के पार्षद/चेयरमैन के मकान पर गोलियां चलाने वाले भगौड़े आरोपियों को रोहित निवासी खोड तथा अनमोल विश्नोई के कहने पर अपने गाँव में शरण दी थी। जिसके संबंध में 12.04.2022 धारा 285, 387, 307, 506, 34 व आार्म्स एक्क्ट का थाना पटौदी, में मामला दर्ज किया हुआ है। आरोपी को आगामी कार्यवाही के लिए अदालत में पेश किया गया, जहां से दो दिन का पुलिस रिमांड मिला है। इस दौरान पुलिस के द्वारा विस्तार से पूछताछ करते हुए अन्य जानकारी ली जाएगी। Post navigation मोबाइल चोरी के शक में हत्या, मृतक का शव रेवाडी के गांव में दफनाया गैंग के दो बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े