गुडग़ांव, 23 अप्रैल (अशोक): मारपीट कर युवती की हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यप्रताप सिंह की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत वर्ष 15 अप्रैल को जिले के गांव चकरपुर में किराए के एक मकान में एक युवती की मारपीट कर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया था। डीएलएफ सैक्टर 29 थाना पुलिस ने बिल्डिंग के केयरटेकर की शिकायत पर भादंस की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि चकरपुर गांव में समय सिंह की जिसमें किराए के लिए कई कमरे बने हुए हैं। कमरा नंबर 17 में आकाश बंसती के साथ किराए पर रहता था। जबउसने किराए पर कमरा लिया था तो उसने बसंती की पहचान अपनी पत्नी के रुप में कराई थी। उन दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। 14-15 मार्च की रात्रि में भी दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा व मारपीट भी हुई थी। प्रात: पता चला कि बसंती की मौंत हो गई है। अन्य कमरों में रहने वाले लोगों ने भी रात्रि में घटित हुई इस घटना की जानकारी उसे दी थी। पुलिस ने आकाश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जिला जेल में बंद है। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। Post navigation 5 वर्ष पूर्व श्रमिकों पर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कराने की मांग को लेकरट्रेड यूनियन काउंसिल की हुई बैठक वार हीरोज मेमोरियल फुटबॉल स्टेडियम निर्माण में बड़ा घोटाला : बीरू सरपंच