दुर्भावना पूर्ण झूठी शिकायत देने वाले 23 व्यक्तियों के खिलाफ आई पीसी की धारा 182 के तहत माननीय न्यायालय में परिवाद पेश

02 अप्रैल 2022 करनाल – करनाल पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है जिन्होने दुभार्वना पूर्ण या आपसी रंजिश का बदला लेने के लिये किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत दी है या किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज करवाया है। इस कार्यवाही में करनाल पुलिस के विभिन्न पुलिस थानों की टीमों द्वारा कुल 20 मामलों/शिकायतों में 23 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये माननीय न्यायालय में परिवाद पेश किये गये हैं। इन 23 मामलों/शिकायतों में 15 महिला आरोपी व 08 पुरूष आरोपी शामिल हैं। यह कार्यवाही धारा 182 आईपीसी के प्रावधानों के तहत की गई है।

धारा 182 आईपीसी व दण्ड का प्रावधान-

जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी को या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी झूठी सूचना देगा जो सही नहीं है और वह सरकारी अधिकारी उसे सही मानकर कार्यवाही कर दे और किसी अन्य व्यक्ति को क्षति या नुकसान हो जाए या होने की संभावना हो। तब ऐसी सूचना देने वाला व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा। इसके धारा के तहत झूठी शिकायत देने वाले व्यक्ति के लिये सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत ऐसे व्यक्ति को माननीय न्यायालय द्वारा छह महिने तक का कारावास या एक हजार रूप्ये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

माननीय न्यायालय में पेश की गईं परिवादों का विवरण-
  1. थाना शहर द्वारा यह कार्यवाही दो अलग-अलग मामलों में दो व्यक्तियों के खिलाफ की गई। जिन्होने निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ लडाई-झगडे व मारपीट करके छीनाझपटी करने जैसी शिकायत दुर्भावना पूर्ण या रंजिशन दी थी। जो जांच में झूठी पाई गई थी।
  2. थाना बुटाना द्वारा यह कार्यवाही दो अलग-अलग मामलों में दो महिलाओं के खिलाफ की गई। जिन्होने छेडछाड व लडाई-झगडे के झूठे मामले दर्ज करवाये थे।
  3. थाना तरावडी द्वारा भी यह कार्यवाही तीन अलग-अलग मामलों में तीन महिलाओं के खिलाफ की गई। जिन्होने छेडछाड, जबरदस्ती घर में घुसने व लडाई-झगडे के झूठे मामले दर्ज करवाये थे।
  4. थाना मधुबन द्वारा यह कार्यवाही दो अलग-अलग मामलों में एक महिला व चार व्यक्तियों के खिलाफ की गई। उक्त महिला ने दुष्कर्म का झूठा मामला व चार व्यक्तियों ने लडाई-झगडे का झूठा मामला दर्ज करवाया था।
  5. थाना घरौंडा द्वारा यह कार्यवाही दो महिलाओं के खिलाफ दो अलग-अलग शिकायतों में की गई। जिन्होने दुर्भावना पूर्ण दो अलग-अलग झूठी शिकायतें दी थी।
  6. थाना कुंजपुरा द्वारा यह कार्यवाही दो अलग-अलग मामलों में एक महिला व एक पुरूष के खिलाफ की गई। उक्त महिला ने छेडछाड करने व उक्त पुरूष ने फसल नष्ट करने के झूठे मामले दर्ज करवाये थे।
  7. थाना निसिंग द्वारा यह कार्यवाही एक महिला के खिलाफ की गई। जिसने नशा झूठा मामला दर्ज करवाया था।
  8. महिला थाना असंध द्वारा यह कार्यवाही तीन अलग-अलग मामलों में दो महिलाओं व एक पुरूष के खिलाफ की गई। जिन्होने दुर्भावना पूर्ण किसी व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म करने व छेडछाड करने जैसी गंभीर धाराओं के तहत झूठे मामले दर्ज करवाये थे।
  9. महिला थाना करनाल द्वारा यह कार्यवाही तीन महिलाओं के खिलाफ तीन अलग-अलग मामलों में की गई। जिन्होने दुर्भावना पूर्ण किसी व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म करने व छेडछाड करने के अलग-अलग तीन मामले दर्ज करवाये थे। इन आरोपियों द्वारा दी गई आपराधिक शिकायतें व दर्ज करवाये गये मामलों में करनाल पुलिस द्वारा निष्पक्ष, त्वरित व प्रभावी जांच की गई और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर जांच में ये शिकायतें व मामले झूठे पाये गये थे। करनाल पुलिस की आमजन से अपील है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावना पूर्ण या रंजिशन बदला लेने की बदनियती से किसी भी प्रकार की झूठी शिकायत ना दें। झूठी शिकायत देने पर निर्दोष व्यक्ति के झूठे मामले में फसने की संभावना रहती है और पुलिस का समय भी खराब होता है। अन्य मामलों की भी गहनता से जांच जारी है। इनमें से कोई मामला झूठा पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ भी धारा 182 आईपीसी के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
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