पत्रकारों को न धमकाएं वरना सोटा तैयार है – नवीन जयहिन्द करनाल । बाबा रामदेव बुधवार को हरियाणा के करनाल जिले पहुंचे थे। इसी दौरान वहीं, पेट्रोल-डीजल के बढ़ते हुए दामों पर पत्रकार संजय द्वारा पूछे गए सवाल पर बाबा रामदेव बौखला गए और मीडियाकर्मी को चुप रहने की धमकी दे डाली। इन धमकी से घबराए पत्रकार संजय को नवीन जयहिन्द समर्थन देने करनाल पहुँचे व एक मूसल(सोटा) और भगवद गीता देकर हौसला अफजाही भी की। साथ ही जयहिन्द ने कहा बाबा रामदेव को पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए। लगता है बाबा रामदेव वह समय भूल गए है जब उन्हें सफेद सलवार पहनकर भागना पड़ा गया था। आगे से अगर जब भी बाबा हरियाणा में आएगा तो हरियाणा के पत्रकारो को बाबा रामदेव से ऐसे ही सवाल पूछने पर 11 हजार रुपये इनाम दिया जाएगा व जयहिन्द ने बाबा रामदेव को मूसल(सोटा) दिखाते हुए चेतावनी दी ओर कहा की अगर आगे से वो किसी पत्रकार के साथ ऐसे धमकी भारी भाषा का प्रयोग करेंगे तो ठीक नही होगा। बाबा को जयहिन्द ने बताया कि जहाँ तक योग की बात है उन्होंने योग में अच्छा काम किया है पर बाबा रामदेव का इलाज होना चाहिए क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है जो वे पत्रकारों को धमकियां दे रहे है। बाबा रामदेव को पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए अगर आगे फिर कभी वे ऐसी धमकी देते है तो बाबा को अपने सभी पतंजलि की दुकानों पर सलवार ही बेचनी पड़ेंगी। जब इन नेताओं व मंत्रियो को धमकी मिलने पर सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा सकती है तो पत्रकार संजय को भी सरकार द्वारा सुरक्षा देनी चाहिए ताकि वे घबराये नही। निडरता से सवाल पूछना ही एक पत्रकार का धर्म होता है। नेताओ व अधिकारियों के स्कूल इसलिए खत्म हुई 134-ए, मुख्यमंत्री जांच करवाएं – नवीन जयहिन्द नवीन जयहिंद ने हरियाणा सरकार द्वारा 134-ए समाप्त किए जाने पर कहा कि हाईकोर्ट ने 25 प्रतिशत गरीब विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला दिया था। जिसे कांग्रेस सरकार ने कम करके दस प्रतिशत कर दिया। अब भाजपा ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जयहिंद ने कहा कि सच्चाई यह है कि हरियाणा के नेताओ तथा अधिकारियों के प्राइवेट स्कूल तथा कई बड़े स्कूलों में हिस्सेदारी है चाहे तो मुख्यमंत्री उन सभी जांच करवा कर देख ले। जिसके चलते सरकार ने हजारों गरीब बच्चों की अनदेखी करते हुए यह फैसला लिया है। Post navigation दुर्भावना पूर्ण झूठी शिकायत देने वाले 23 व्यक्तियों के खिलाफ आई पीसी की धारा 182 के तहत माननीय न्यायालय में परिवाद पेश चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक था , हक है और हक रहेगा: मुख्यमंत्री