कोटपा एक्ट का उल्घंन करने वालो पर करें कार्रवाही: एडीसी

कोटपा एक्ट को लेकर एडीसी मीणा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न.
सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम पर आयोजित बैठक

फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम । 
गुरूग्राम के एडीसी विश्राम कुमार मीणा ने सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की उल्लंघना करने वालों के नियमित रूप से चालान करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि वे इस एक्ट की पालना करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें। एडीसी अपने कार्यालय में  सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की पालना को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में डॉ हितेषी अरोड़ा ने पावर प्वाइंट प्रैजेंटेशन के माध्यम से इस एक्ट में दिए गए प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

बैठक में बताया गया कि इस एक्ट की पालना को लेकर संबंधित विभागों को चालान बुक दी गई है ऐसे में यदि उनके आस-पास कोई व्यक्ति उपरोक्त वर्णित एक्ट में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो नियमानुसार उसका चालान अवश्य करें। एडीसी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे संबंधित विभागों से एक्ट की उल्लंघना संबंधी रिपोर्ट लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना होगा तभी हम इस एक्ट की प्रभावी पालना सुनिश्चित कर सकते हैं। बैठक में बताया गया कि पिछले माह स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक्ट की उल्लंघना करने वाले 60 लोगों के चालान किए गए हैं।

क्या हैं कोटपा 2003 कानून’

धारा 4 – किसी भी सार्वजनिक स्थल में बीड़ी, सिगरेट, हुक्का तथा सिगार पीने पर प्रतिबंध तथा उलंघना करने पर जुर्माना।
धारा 5 – किसी भी तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन दुकान, टीवी, अखबार, रेडियो तथा इंटरनेट और तंबाकू उत्पादों का प्रचार करने पर जुर्माने व कैद का प्रावधान।
धारा 6 ए -नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने या उससे विकवाने पर प्रतिबंध व दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य उलंघना करने पर जुर्माना ।
धारा 6 बी – किसी भी शिक्षण संस्थान की बाहरी सीमा के 100  गज के दायरे के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध उलंघना करने पर जुर्माना ।
धारा 7 – किसी भी तंबाकू उत्पाद को उसके दोनों मुख्य भागों के 85 प्रतिशत हिस्से में बिना चेतावनी दर्शाएं बेचने यह लूज (खुली) सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध उलंघना करने पर जुर्माने व कैद का प्रावधान।

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