ट्रैफिक चालान के 8 हजार सहित कुल 13 हजार मामले सुने जाएंगे. लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती. सोहना व पटौदी में क्रमशः दो व तीन बेंच का गठन किया गया फतह सिंह उजाला गुरुग्राम । गुरुग्राम जिला में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें ट्रैफिक चालान, सिविल, बैंक रिकवरी, वैवाहिक मामलों सहित अदालतों में लम्बित विभिन्न मामले रखे जाएंगे। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम की प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब एवं् हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष ऑगस्टीन जार्ज मसीह के निर्देशानुसार ज़िला में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में विभिन्न मामलों को सरलता से निपटाने के लिए गुरुग्राम में 35 बेंच व सब डिवीज़न सोहना व पटौदी में क्रमशः दो व तीन बेंच का गठन किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के 08 हजार मामलों सहित बिजली व पानी बिल, वैवाहिक व सड़क दुर्घटना से जुड़े करीब 05 हजार अन्य मामले में भी सुनवाई होगी। लोक अदालत की सभी बेंच में एक एक पैनल अधिवक्ता को नियुक्त किया जाएगा, जो लोक अदालत के दौरान मौजूद रह कर समझौता तैयार करने में न्यायालयों और डीएलएसए की मदद करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। Post navigation न्यायिक अधिकारी के तबादले की मांग को लेकर एडवोकेट्स ने खोला मोर्चा प्रवासी मजदूरों को पढ़ाया कानूनी जागरूकता का पाठ