मासूम बच्ची के द्वारा सारी आपबीती घर लौटने पर अपनी मां को बताई गई.
बच्ची चिल्लाई तो कहा बताना नही, अगर बताया तो जान से मार दूंगा.
20 वर्ष दुष्कर्म के लिए और एक वर्ष धारा 506 भा.द.स. के तहत सजा

फतह सिंह उजाला
गुरूग्रामं। 
आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने अलग-अलग 20 और एक वर्ष की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत द्वारा आरोपी को दोषी करार करते हुए यह कठोर सजा सुनाई गई।’

जिला पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक 29 मई 2018 को थाना बादशाहपुर, में एक महिला ने लिखित शिकायत दी थी कि यह एक स्कूल में बच्चो की देखभाल करती है तथा उसका पति पैंट्री बॉय का काम करता है। इसकी आठ साल की बेटी है। 28.मई .2018 को वह व उसका पति अपने अपने काम पर चले गए थे और इसकी बेटी घर पर अकेली थी। शाम को लगभग 7 बजे यह घर आई तो इसकी बेटी ने बताया कि समाय हुसैन इसको जूस पिलाने के लिए अपने कमरे मे लेकर गया और वही पर उसने इसके साथ गन्दा काम किया। जब यह दर्द के कारण चिल्लाई तो उसने कहा बताना नही है, अगर बताया तो जान से मार देगा।

शिकायत पर थाना बादशाहपुर में मामला दर्ज किया गया व थाना बादशाहपुर की पुलिस टीम ने इस मामले में तत्परता से कार्यवाही करते हुए ’आरोपी समाद हुसैन उर्फ सैमाद हुसैन पुत्र अजहर हुसैन निवासी गाँव नकराकुरी गाजौल, मालदा, पश्चिम-बंगाल’ को दिनांक 29. मई.2018 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आरोपी के खिलाफ साक्ष्य इक्कट्ठे करके व गवाहों के ब्यान दर्ज किए गए तथा आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया था।

पुलिस द्वारा अदालत के सामने आरोपी के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्य, सबूतों व गवाहों के बयान के आधार पर बुधवार को अदालत के द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष (दुष्कर्म के लिए), 01 वर्ष (धारा 506 भा.द.स.) तथा 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत के आदेशानुसार पुलिस टीम द्वारा आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर जिला जेल भौंडसी बन्द करा दिया गया है।

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