चिंतल पैराडिसो हादसा…..एक और एफआईआर, राजेन्द्र पार्क थाना में हुआ मामला दर्ज
कम्पनी के सभी डायरेक्टर, स्ट्रकचर इंजीनियर, और आर्किटेक्ट आरोपी.
डीटीपी आरएस बाट ने किया सोसाइटी के दौरा, लोगों की सुनी समस्या.
भादस की धारा 120 बी,417 465,467,468 और 471 के तहत दर्ज मामला.
गुरूग्राम डीटीपी अआरएस बाट की शिकायत पर हुआ नया मामला दर्ज.
सोसायटी के डरे-सहमें लोगों व सामान को टावर से किया जाएगा शिफ्ट
फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम । साइबर सिटी के द्वारका एक्सप्रेस के पास में ही सेक्टर 109 में चिंतल पैराडिसो सोसाइटी में 10 फरवरी को हुए बड़े हादसे में गुरुग्राम पुलिस की तरफ से बिल्डर समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है । इस बीच सोमवार को गुरूग्राम के डीटीपी आर एस बाट ने भी सोसाइटी में जाकर लोगों की समस्या को सुना और उनकी हालिया परेशानी-समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया।
गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंतल पैराडिसो सोसायटी में एक इमारत के 6 फ्लोर के लेंटर गिरने से हुए बड़े हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो वही दो लोग घायल हो गए थे। इस पूरे मामले में अब जिला प्रशासन की तरफ से लगातार कार्यवाही शुरू कर दी गई है । यही नहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर के आदेशों के बाद एफआईआर में बदलाव करते हुए बिल्डर समेत 6 लोगों समेत अन्य के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी बीच में सुरक्षा कारणों को देखते हुए जो लोग इस टावर में रहे थे, उन्हें भी शिफ्ट करने को लेकर सोमवार को डीटीपी आरएस बाट ने सोसाइटी में पहुंचकर लोगों से सुझाव लिए तो उनकी समस्या को भी सुना। दरअसल यहां पर डी टावर में 10 फरवरी की शाम को मेंटेनेंस का काम चल रहा था , इसी दौरान इस टावर का लैंटर भरभरा कर नीचे आ गिरा और अपने साथ अन्य 5 फ्लैट के लेंटर को भी मलबे में तब्दील कर दिया। जिसमें कुल 4 लोग मलबे के अंदर फंस गए। जिनमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई तो 2 लोग इसमें घायल हो गए थे।
डीटीपी आर एस बाट जब सोसाइटी में पहुंचे और लोगों से बातचीत की तो लोगों के द्वारा मांग की गई कि बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए । इसके अलावा जो लोग डी टावर में रह रहे थे, उन्हें दूसरे टावर में शिफ्ट किया जाए। सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा संज्ञान लिया जाने के बाद उनके आदेश के बाद इस पूरे मामले में नए सिरे से एक और अलग से एफ आई आर दर्ज की गई है । जिसमें सभी डायरेक्टर, स्ट्रकचर इंजीनियर, और आर्केटेक्ट को आरोपी बनाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है । भादस की धारा 120 बी,417 465,467,468 और 471 के तहत अब नया मामला दर्ज किया गया है। आरोपी अशोक सोलोमन, अजय साहनी, अरविन्द गुप्ता, कंवर खालिक अहमद,आशीष जैसवाल, भयणा बिल्डर और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस और जिला प्रशासन ने अपनी जांच सहित कार्रचाही को आगे बढाया है।
जिला प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआइटी का भी गठन किया गया है , वहीं मामले में गुरूग्राम के एडीसी को जो जांच सौंपी गई है , उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद जो भी दोषी पाया जाता है, चाहे वह कोई अधिकारी हो, बिल्डर हो, प्रोजेक्ट अथवा निर्माण प्रक्रिया में शामिल ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जाएगी।