आरोपी की जमानत याचिका उच्च न्यायालय ने की खारिज

गुडग़ांव, 20 जनवरी (अशोक): व्यवसायी विनोद शर्मा के आत्महत्या मामले से संबंधित आरोपी देवेंद्र लाकड़ा जोकि भौंडसी जिला जेल में बंद है, उसने गत वर्ष जनवरी माह में पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में जमानत की याचिका दायर की थी। एक साल बाद जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

मृतक विनोद शर्मा की पत्नी मीनू शर्मा मृतक पति की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए जुटी है। मीनू शर्मा की अधिवक्ता डा. अंजूरावत नेगी से प्राप्त जानकारी के अनुसार  देवेंद्र लाकड़ा के खिलाफ ही पुलिस थाना सैक्टर 56 में वर्ष 2018 की 8 जुलाई को भादंस की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी देवेंद्र लाकड़ा को इस मामले में भगौड़ा घोषित कर दिया गया था। वर्ष 2019 के दिसम्बर माह में उसे राजस्थान से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

मृतक विनोद शर्मा के साथ लेन-देन के मामले में धनराशि न लौटाने के मामले में भी स्थानीय अदालत लाकड़ा को 2 साल की कैद व 3 करोड़ रुपए 6 प्रतिशत ब्याज के साथ देने के आदेश भी दे चुकी है। इसके अलावा आरोपी के सिविल अपील केस में भी गुडग़ांव अदालत ने 5 करोड़ रुपए से ऊपर का 20 प्रतिशत जमा करने के बारे में भी आरोपी को अदालत ने आदेश दिए हुए हैं। अधिवक्ता का कहना है कि इसके अलावा भी आरोपी पर दिल्ली व एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में धोखाधड़ी के मामले भी दर्ज हैं। इसी आधार पर उच्च न्यायालय से उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है।

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