– *जिम और स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के आदेश, अब रात 10 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें

*-  *महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की पूर्व गाइडलाइंस के अनुसार जिला में जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन पर  प्रतिबंध रहेगा जारी*

– *आगामी आदेशों तक ज़िला में बंद रहेंगे स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान व आंगनवाड़ी केंद्र*

– *उत्पादन इकाइयाँ, उद्योगों को चलाने की अनुमति जारी रहेगी, कोविड प्रोटोकोल का पालन ज़रूरी*

– *पूर्व गाइडलाइन्स के तहत दुकानें व मार्केट सांय 6 बजे तक ही खुलेंगी परंतु आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, दवाइयाँ आदि की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खोली जा सकती हैं*

– *ज़िला में यथावत रहेंगे रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर लगाए प्रतिबंध*

गुरुग्राम , 19 जनवरी।* राज्य सरकार के महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के जारी दिशा-निर्देशों की पालना में उपायुक्त एवं ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डा. यश गर्ग ने भी नए आदेश जारी किए हैं। इन नए आदेशों में कुछ रियायतों के साथ महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि गुरुग्राम ज़िला में 28 जनवरी प्रातः 5 बजे तक बढ़ाई गयी है । गुरुग्राम जिला में जिम व स्पा केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है, वहीं शराब की दुकानों को खोलने का समय शाम 06 बजे से बढ़ाकर रात्रि 10 बजे कर दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के तहत जिला में भीड़ एकत्रित होने के कार्यक्रम जैसे जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वे यथावत रहेंगे।

 कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और गुरूग्राम जिला प्रशासन के 5 व 10 जनवरी को जारी बाक़ी आदेश यथावत लागू रहेंगे। ज़िला में सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे ।

 दुकानें व मार्केट सांय 6 बजे तक खुलेंगी परंतु आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, दवाइयाँ आदि की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खोली जा सकती हैं। दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा।

कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने  और सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और जिस मॉल या संस्थान में व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करते पाए जाएँगे, तो उस संस्थान या मॉल पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना न अदा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 व 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 188 के तहत कार्रवाई होगी।

 रात्रि 11 बजे से सुबह पाँच बजे तक ज़िला में आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। साथ ही पुराने आदेशों के तहत  ज़िला में सभी सिनेमाहॉल, थियेटर,मल्टीप्लैक्स बंद रहेंगे , सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स , स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी, किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम या खेल मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ज़िले में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिज़नेस टू बिज़नेस एग्जीबिशन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। यही नहीं, ज़िला  में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ़ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। ज़िला में बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।

– *जारी रहेंगे वैक्सीन नहीं तो एंट्री नहीं के आदेश*
उपायुक्त डॉ यश गर्ग द्वारा 10 जनवरी को जारी किए गए आदेशों के तहत सार्वजनिक स्थलों पर केवल उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको वैकसीन की दोनों डोज लगी हो। इन आदेशों की अनुपालना संबंधित संस्थाओं के मालिक व प्रबंधन की जिम्मेवारी होगी।वहीं पुराने आदेशानुसार एक समय पर 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड अनुकूल व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। उत्पादन इकाइयों , प्रतिष्ठानों, उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी परंतु उन्हें कोविड अनुकूल व्यवहार का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित करना होगा ।इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी ।

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