गुडग़ांव, 29 दिसम्बर (अशोक): नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में निर्धन वर्ग के बच्चों के प्रवेश देने का विवाद सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। निजी स्कूल पात्र छात्रों को भी एडमिशन नहीं दे रहे हैं।

इसी दौरान प्रदेश के शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर सभी जिलों के उपायुक्तों व शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि निजी स्कूल प्रबंधनों से इस नियम के तहत पात्र छात्रों को एडमिशन देने का मार्ग प्रशस्त कराएं। ऐसे छात्रों को एडमिशन देने की मुहिम में जुटे वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाशचंद ने बताया कि शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिए हैं कि स्कूलों द्वारा वर्तमान में चल रही प्रक्रिया के अधीन छात्रों के अभिभावक की आय का मिलान, परिवार पहचान पत्र के साथ-साथ अन्य स्त्रोतों से करते हुए उनके दाखिले किए जाएं।

ऐसे विद्यार्थी जिनके वार्षिक आय के प्रमाण पत्र में कोई संशय नहीं है, उन्हें स्कूलों द्वारा बिना किसी बिलंव के तुरंत दाखिले दिए जाएं तथा
दाखिले की रिपोर्ट पोर्टल पर अपडेट की जाए। निदेशालय ने यह भी कहा है कि वार्षिक आय आदि की सत्यता हेतू जिला स्तर पर 3 सदस्य कमेटी का गठन भी किया जाता है जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी या फिर उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। अतिरिक्त उपायुक्त को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। यह कमेटी छात्रों की वार्षिक आय को लेकर संशय के दायरे में आने वाले मामलों का निपटारा करेगी।

अधिवक्ता का कहना है कि निदेशालय ने उनके आदेश का पालन कराने के लिए अधिकारियों को लिखा है। अब देखना है कि निदेशालय के आदेशों का पालन निजी स्कूल प्रबंधन कितना करती है। दाखिले को लेकर छात्र व अभिभावक परेशान हैं और वे उपायुक्त व शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।

error: Content is protected !!