नगर निगम गुरूग्राम के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिशनर डा. विजयपाल यादव ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश गुरूग्राम, 28 दिसम्बर। नगर निगम गुरूग्राम के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिशनर एवं चालानिंग नोडल अधिकारी डा. विजयपाल यादव ने चालान प्रक्रिया के लिए अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न उल्लंघनाओं के तहत चालान प्रक्रिया में तेजी लाएं। साथ ही किए गए चालानों की रिकवरी भी करवाएं। जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि चालान के लिए अधिकृत अधिकारी अपने कत्र्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं क्योंकि किए गए चालानों की संख्या बहुत ही कम है। इस मामले पर निगमायुक्त मुकेश कुमार आहुजा द्वारा भी नाराजगी जाहिर की गई है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकृत अधिकारी अपने कत्र्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करते हुए चालान प्रक्रिया को बढ़ाएं तथा रिकवरी में भी तेजी लाएं। डा. यादव ने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा द्वारा विभिन्न उल्लंघनाओं पर चालान करने के लिए अधिकारियों को अधिकृत किया हुआ है। इनमें कचरा फैंकने पर 5 हजार रूपए एवं 6 माह की सजा या दोनों, खुले में शौच करने पर 500 रूपए, खुले में पेशाब करने पर 500 रूपए, पेयजल के दुरूपयोग पर रिहायशी के लिए 500 रूपए व गैर-रिहायशी के लिए 2000 रूपए, बिल्डिंग मैटेरियल या मलबा फैंकने पर 25000 से 50000 रूपए, कचरा जलाने पर 5000 रूपए या 6 माह की सजा या दोनों, सीवरेज वेस्ट फैंकने पर 25000 से 50000 रूपए, अनाधिकृत बैनर, पोस्टर फलैक्स लगाने पर प्रथम अवहेलना पर 3 हजार, दूसरी अवहेलना पर 5000 रूपए, तीसरी अवहेलना पर 10000 रूपए या 6 माह की सजा, अवैध विज्ञापन पर निर्धारित फीस का तीन गुणा, प्लास्टिक कैरीबैग एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं स्टोरेज पर 500 रूपए से 25000 रूपए तक, अवैध मीट बिक्री पर 5000 रूपए, अवैध पशु सलटरिंग पर सीलिंग एवं 6 माह की सजा, खाली प्लाटों, रोड़ साईड एवं सीवर लाईनों में पशुओं का गोबर डालने पर 5000 रूपए एवं 6 माह की सजा या दोनों, प्रतिबंध के बावजूद निर्माण गतिविधियां करने पर 10000 रूपए से 5 लाख रूपए तक, पालतु पशुओं को खुले में छोडऩे पर 2 हजार रूपए व 3 माह की सजा व 10 हजार रूपए प्रतिदिन खर्च, बिना ढक़े मलबा एवं निर्माण सामग्री ट्रांसपोर्टेशन पर 5 हजार रूपए तथा धूल उड़ाने संबंधी गतिविधियां करने पर 25 हजार रूपए आदि उल्लंघनाएं एवं जुर्माना शामिल है। डा. यादव ने कहा कि उक्त उल्लंघनाएं करने वालों पर नियमानुसार भारी जुर्माना एवं कारावास या दोनों हो सकते हैं। अत: कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की उल्लंघनाएं ना करे। नगर निगम गुरूग्राम की टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही हैं। इन उल्लंघनाओं पर चालान करने के लिए वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों, सफाई निरीक्षकों, कनिष्ठ अभिंयताओं, सहायक अभियंताओं को अधिकृत किया हुआ है। Post navigation 31 दिसंबर तक कोरोना रोधी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाना करें सुनिश्चित, 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर नही दी जाएगी एंट्री महामना मदन मोहन मालवीय जयंती व अटल स्मृति दिवस समारोह का आयोजन ……