– तीन दिन के भीतर अवैध विज्ञापनों को स्वयं उतारें विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले
– सोमवार से विशेष अभियान चलाकर चालान करने के साथ ही एफआईआर भी करवाई जाएगी दर्ज

गुरूग्राम, 23 दिसम्बर। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में अवैध रूप से लगे विज्ञापनों अर्थात होर्डिंग बोर्ड, बैनर, यूनिपोल आदि के खिलाफ नगर निगम गुरूग्राम द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अवैध विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों को अपने विज्ञापन स्वयं हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इसके बाद सोमवार से विशेष अभियान चलाकर अवैध विज्ञापनों को हटाने, चालान करने एवं एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी।

इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम की अतिरिक्त आयुक्त डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम-2018 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार का विज्ञापन अर्थात होर्डिंग, बोर्ड, बैनर, यूनिपोल आदि प्रदर्शित करने से पूर्व नगर निगम गुरूग्राम से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन है। विज्ञापन प्रदर्शित करने के इच्छुक नगर निगम गुरूग्राम की वैबसाईट पर आऊटडोर मीडिया मैनेजमैंट पर जाकर इसके लिए आवेदन करें। बिना स्वीकृति के प्रदर्शित किए जाने वाले अवैध विज्ञापनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि अवैध रूप से सार्वजनिक संपत्ति, बिजली के खंबों, सार्वजनिक दीवारों एवं सडक़ के किनारों पर विज्ञापन सामग्री या होर्डिंग बोर्ड लगाना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विकरण रोकथाम अधिनियम-1989 के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। इसमें भारी जुर्माना लगाने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज करवाई जाती है। अवैध प से लगे होर्डिंग बोर्ड एवं अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री से शहर गंदा दिखाई देता है तथा यातायात संचालन में भी अवैध प्रचार सामग्री के कारण बाधा उत्पन्न होती है।

ठोस कचरा प्रबंधन नियम की पालना नहीं करने वालों का होगा चालान : अतिरिक्त निगमायुक्त डा. वैशाली शर्मा ने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरूग्राम की विशेष टीमें कार्य कर रही हैं। ये टीमें प्रत्येक वीरवार एवं शुक्रवार को नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान चलाएंगी। अभियान के तहत कचरा फैलाने वालों, कचरा अलग-अलग नहीं करने वालों, कचरा जलाने वालों, नियमों की अवहेलना करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों सहित ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 से संबंधित नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान करेंगी।

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