हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 में वर्णित धाराओं के तहत व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाईसैंस लेना है अनिवार्य गुरूग्राम, 1 दिसम्बर। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 में वर्णित धाराओं के तहत टेड लाईसैंस लेना अनिवार्य है। बिना ट्रेड लाईसैंस प्राप्त किए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को जोन-4 क्षेत्र में 42 प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की गाज गिरी। इनमें साऊथ सिटी-2 स्थित आरकेडिया, सैक्टर-50 स्थित गुडअर्थ मॉल, सैक्टर-49 स्थित सफायर मॉल, इरोज मॉल, सैक्टर-48 स्थित जेएमडी ग्लेरिया, सैक्टर-69 स्थित स्पेज कॉरपोरेट पार्क एवं तुलिप लैमन मार्केट, सैक्टर-49 स्थित यूनिटेक आरकेडिया, रहेजा मॉल आदि में स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। जोन-4 क्षेत्र में जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सील किया गया है, उनमें सुगरलिसियस बैकरी, डिचैन, डीजे पिज्जा पास्ता, लुक्स सैलून, विक्टर क्रॉफ्ट एंड टैक्सचर, गैट सैट सैलून, रिपब्लिक ऑफ चिकन, मन्नत ड्राई फूट्स, चाट वाट, स्टेयर्स लांड्री, दा केक स्टोरी, च्वाईस कबाब एवं करी, अरोमा लग्जरी स्पा, बुद्धा स्पा, मोमो मैगी कैफे, लोटस स्पा, पैराडाईज स्पा, दा ऊर्जा स्पा, एल्मवुड स्पा, गीतांजली स्टूडियो, ग्रीन चिक शॉप, जियानी आईसक्रीम, सम्राट बैकरी सहित कई अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। Post navigation हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग सिंधु बॉर्डर पर हुई कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सिविल सर्जन की अध्यक्षता में हुई बैठक, सरकारी व निजी अस्पतालों को दिए निर्देश