– हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत ट्रेड लाईसैंस लेकर सीलिंग की कार्रवाई से बचें

गुरूग्राम, 30 नवम्बर। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठान, जिन्होंने अभी तक ट्रेड लाईसैंस नहीं लिया है, वे जल्द से जल्द टे्रड लाईसैंस लें। हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाईसैंस लेना अनिवार्य है। ट्रेड लाईसैंस नहीं लेने वाले प्रतिष्ठानों को नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सील किया जा रहा है तथा सीलिंग की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

मंगलवार को जोन-1 क्षेत्र के सैक्टर-83 स्थित सफायर शॉपिंग कॉम्पलैक्स में टैक्स ब्रांच द्वारा 38 व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। उक्त प्रतिष्ठानों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी करके ट्रेड लाईसैंस लेने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेड लाईसैंस नहीं लेने के चलते मंगलवार को इन्हें सील करने की कार्रवाई की गई है। सीलिंग की कार्रवाई अन्य क्षेत्रों में भी जारी रही तथा कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की गाज गिरी।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 में वर्णित धाराओं के तहत निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाईसैंस लेना अनिवार्य है। ट्रेड लाईसैंस के लिए वार्षिक रूप से फीस निर्धारित की गई है। व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालक ऑनलाईन माध्यम से ट्रेड लाईसैंस के लिए आवेदन करें तथा अगर कोई परेशानी आती है तो संबंधित जोनल टैक्सेशन ऑफिसर से संपर्क करें।

यह है फीस : ट्रेड लाईसैंस फीस प्लींथ एरिया के हिसाब से लागू होती है। उदाहरण के तौर पर 250 वर्ग फीट तक 2500 रूपए, 500 वर्ग फीट तक 5000 रूपए, 1000 वर्ग फीट तक 10 हजार रूपए, 2000 वर्ग फीट तक 20 हजार रूपए, 5000 वर्ग फीट तक 50 हजार रूपए तथा 5000 वर्ग फीट से ऊपर के प्लींथ एरिया पर 70 हजार रूपए की फीस लगती है। ट्रेड लाईसैंस के लिए लीज डीड एवं आईडी प्रमाण-पत्र होना अनिवार्यहै।

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