नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 15 अक्तुबर से 30 नवम्बर तक उल्लंघनकर्ताओं पर लगाया 18 लाख का जुर्माना

गुरूग्राम, 30 नवम्बर। पर्यावरण प्रदूषण(रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा जारी ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान अर्थात ग्रैप की अवहेलना करते हुए प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करने वाले 171 व्यक्तियों पर 18 लाख रूपए का जुर्माना किया गया है।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम की टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही हैं तथा ग्रैप के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां करने वालों के चालान कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 15 अक्तुबर से ग्रैप लागू हुआ था तथा गुरूग्राम में कचरा जलाने, मलबा फैंकने, धूल उड़ाने वाली अन्य गतिविधियां करने, कचरा फैलाने, बिना ढक़े निर्माण सामग्री, कचरा एवं मलबा ट्रांसपोर्ट करने, तंदूर जलाने तथा प्रतिबंध के बावजूद निर्माण करने आदि को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम की डिवीजन वाईज एवं जोन वाईज गठित टीमों ने कचरा जलाने केमामले में 3 व्यक्तियों पर 15 हजार रूपए, मलबा फैंकने के मामले में 48 व्यक्तियों पर 5 लाख 25 हजार रूपए, धूल उड़ाने संबंधी गतिविधियां करने के मामले में 72 व्यक्तियों पर 8 लाख 82 हजार रूपए, कचरा फैंकने के मामले में 22 व्यक्तियों पर 1 लाख 35 हजार रूपए, बिना ढक़े निर्माण सामग्री, मलबा एवं कचरा ट्रांसपोर्ट मामले में 12 व्यक्तियों पर 76 हजार रूपए, तंदूर जलाने के मामले में 5 व्यक्तियों पर 25 हजार रूपए तथा प्रतिबंध के बावजूद निर्माण गतिविधि करने के मामले में 9 व्यक्तियों पर 1 लाख 51 हजार रूपए के चालान किए गए हैं।

निगमायुक्त ने गुरूग्राम के नागरिकों से आह्वान किया कि वे प्रदूषण बढ़ाने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि ना करें। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि करता है, तो उसके बारे में संबंधित विभाग को सूचित करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा धूल को उडऩे से रोकने के लिए सडक़ों एवं पेड़ों पर लगातार पानी का छिडक़ाव किया जा रहा है तथा सडक़ों की सफाई मैकेनिकल तरीके से हो रही है।