– घटक में बदलाव के लिए 15 नवम्बर तक सिविल अस्पताल के सामने स्थित नगर निगम कार्यालय के कमरा नंबर-7,8,9 में करें संपर्क गुरूग्राम, 8 नवम्बर। नगर निगम गुरूग्राम के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिशनर डा. विजयपाल यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत जिन लाभार्थियों का नाम किसी कारणवश योजना के दूसरे घटक में आ गया है, वे इसमें बदलाव कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें नगर निगम से मकान बनाने की अनुमति ना मिली हो और मकान बनाने का कार्य शुरू नहीं किया हो। डा. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के तहत स्वीकृत लाभार्थी को बीएलसी-एन अर्थात नया घर बनाने के लिए 2.50 लाख रूपए का लाभ तथा बीएलसी-ई अर्थात बने हुए घर को बढ़ाने के लिए 1.50 लाख रूपए का लाभ दिया जाता है। अगर कोई लाभार्थी बीएलसी-ई से बीएलसी-एन में बदलाव करवाना चाहता है, तो 15 नवम्बर तक सिविल अस्पताल के सामने स्थित नगर निगम कार्यालय के कमरा नंबर-7,8,9 में प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत एचएपी अर्थात किराए पर रहने वालों की सूची घटक में स्वीकृत लाभार्थी भी एचएपी से बीएलसी में बदलाव कर सकते हैं, यदि उनके पास खुद का घर है या बनाने की जगह है। इसके अलावा, जिस लाभार्थी का नाम गलती से किसी दूसरे शहर में दर्शाया गया है, वह भी इसे ठीक करवा सकता है। उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों के नाम, जाति, आधार कार्ड ठीक नहीं हैं वे भी इसे ठीक करवाने के लिए संपर्क करें। डा. यादव ने बताया कि जिन लाभार्थियों ने बीएलसी-एन व बीएलसी-ई के तहत अभी तक अपने मकान व प्लॉट से संबंधित कागजात जमा नहीं करवाए हैं, उनकी सूची नगर निगम कार्यालय में चस्पा करवा दी गई है। संबंधित लाभार्थी 15 नवम्बर तक इनसे संबंधित लिखित प्रार्थना पत्र देकर ठीक करवा लें अन्यथा मुख्यालय के निर्देशानुसार संबंधित लाभार्थियों की सूची रद्द करवाने के लिए मुख्यालय को भेज दी जाएगी। Post navigation गुरुग्राम भाजपा में चरितार्थ हो रही कहावत ‘दिये तले अंधेरा हरियाणा रैडक्रॉस सोसायटी के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, संस्था को किया जाएगा और मजबूत