चंडीगढ़, – हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 नवंबर, 2021 यानी हरियाणा दिवस से, प्रत्येक जिले में संपत्ति आदि के हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए राज्य के सभी उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) और सिटी मजिस्ट्रेट को उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में नामित किया जाएगा। तहसीलदार और नायब-तहसीलदार भी संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में कार्य करते रहेंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस कदम से आम जनता, विशेषकर किसानों और ग्रामीण जनता को संबंधित जिले की सीमा के भीतर, जहाँ वह संपत्ति जिससे दस्तावेज संबंधित है, स्थित है, किसी भी स्थान पर इन सभी अधिकारियों के कार्यालयों में जाने की सुविधा होगी। प्रवक्ता ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट, उपमंडल अधिकारी (नागरिक), तहसीलदार और नायब-तहसीलदार रैंक के कई अधिकारियों के पास दस्तावेजों के पंजीकरण की शक्तियां होने के कारण, जनता को विशेष रूप से जिला और उप-मंडल मुख्यालयों पर इन अधिकारियों के कार्यालय में जाते समय किसी विशेष अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण होने वाली असुविधा भी खत्म होगी। Post navigation प्रदर्शन स्थल खाली कराया तो प्रधानमंत्री आवास में मनाएंगे दिवाली : गुरनाम सिंह चढूनी सोनीपत में जल भराव से प्रभावित गांवों में 3 दिन के अंदर होगी गिरदावरीः मनोहर लाल
Good decision which is in public interest. It was necessary to abolish the monopoly of Tehsildar/ Naib Tehsildar. Recently on 21.09.2021 , Naib Tehsildar has registered a sale deed of property no.587 sector 8 Manesar District Gurugram wherein no NOC/ transfer permission has been taken from HSIIDC. Moreover dues amounting to rs 66 lacks are still to be paid to the HSIIDC by the saler/ allottee resulting consideration amount has not been passed on and sale deed executed.