गुरुग्राम 9 अक्टूबर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आज जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से सोहना चौक पर मज़दूरों को ह्यूमन इम्‍यूनो डेफिसीएंसी वायरस तथा एक्‍वायर्ड इम्‍यून डेफिसीएंसी सिंड्रोम (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान उन्हें अधिनियम से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई ।

उपरोक्त वर्णित अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि इस अधिनियम का उद्देश्‍य एचआईवी से प्रभावित लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सचेत करते हुए सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के प्रावधानों में एचआईवी से संबंधित भेदभाव को दूर करना, कानूनी दायित्त्व को शामिल करके वर्तमान कार्यक्रम को मज़बूत बनाना तथा शिकायतों और शिकायत निवारण के लिये औपचारिक व्‍यवस्‍था करना है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम का उद्देश्‍य एचआईवी तथा एड्स का निवारण और नियंत्रण, एचआईवी तथा एड्स के शिकार व्‍यक्तियों और समाज में समानता का अधिकार देना है ताकि समाज में उनके साथ कोई भेदभाव ना हो ।

जागरूकता शिविर में आए सभी मज़दूरों का ऑन द स्पॉट HIV टेस्ट किया गया जिसमें सभी के नोन रीऐक्टिव परिणाम मिलें। मजदूरों के टेस्टिंग नागरिक अस्पताल से आई डॉक्टर रजनी द्वारा की गई जबकि काउंसलिंग शिखा गर्ग ने की। इस दौरान सभी को एचआईवी से जुड़ी बुकलेट भी वितरित की गई । उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के निशुल्क कानूनी परामर्श व मदद के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के हेल्प लाइन नम्बर 0124-2221501/ 2300337 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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