रोहतक निवासी ने धनेश अदलखा की प्रधानगी को लेकर लगाई याचिका, कोर्ट ने मांगा जवाब

रमेश गोयत

पंचकूला, 17 सितम्बर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल पंचकूला के प्रधान धनेश अदलखा को नोटिस जारी कर दिया है। रोहतक निवासी नीरज कुमार शर्मा की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है।

नीरज कुमार शर्मा ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग, डायरेक्टर जनरल स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार और तथाकथित धनेश अदलखा के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल में प्रधान फार्मेसी काउंसिल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। सरकार के पास प्रधान नियुक्त करने की कोई पावर नहीं है। याचिका में धनेश अदलखा के खिलाफ मुख्य तौर पर सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि फार्मेसी एक्ट 1948 और स्टेट फार्मेसी काउंसिल रूल 1951 की अवहेलना करते हुए धनेश अदलखा पिछले काफी समय से अवैध तौर पर कौंसिल के प्रधान पद पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। यह काउंसिल वर्ष 1983 में बनाई गई थी। जिसके बाद चुनाव हुए थे। पिछले काउंसिल के चुनाव वर्ष 2014 मे चुनाव हुए थे, जोकि पांच साल के लिए करवाए गए। इस चुनाव के बाद कुल 14 सदस्य चुने गए थे। जिसमें 6 सदस्य चुनाव जीतकर आए थे और 5 सदस्य सरकार की ओर से मनोनीत किए गए थे। तीन सदस्य एक्स आॅफिशियो मेंबर थे।

इस संबंध में हरियाणा राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग की ओर से 3 मार्च 2014 को नोटिफिकेशन जारी की गई थी। वर्ष 2017 में सरकार द्वारा प्रधान को बदल दिया गया था और पंकज जैन को प्रधान नियुक्त कर दिया गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सोहन लाल कांसल प्रधान बन गए, जोकि मार्च 2019 तक कौंसिल के प्रधान रहे।

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